BIG NEWS: आधार से लिंक होगा वोटर आईडी, और हाईटेक हो जाएगा आपका कार्ड, लिंक होने से रुकेगा फर्जीवाड़ा...! जानिए क्या-क्या हैं खासियत, पढ़े खबर

आधार से लिंक होगा वोटर आईडी, और हाईटेक हो जाएगा आपका कार्ड, लिंक होने से रुकेगा फर्जीवाड़ा...! जानिए क्या-क्या हैं खासियत, पढ़े खबर

BIG NEWS: आधार से लिंक होगा वोटर आईडी, और हाईटेक हो जाएगा आपका कार्ड, लिंक होने से रुकेगा फर्जीवाड़ा...! जानिए क्या-क्या हैं खासियत, पढ़े खबर

डेस्क। अब आपका वोटर आईडी कार्ड नए रंग रूप में नज़र आएगा। साथ ही सुरक्षा की दृष्टि से वोटर आईडी आधार कार्ड से लिंक भी होगा। नए कार्ड होलोग्राम के साथ जारी होंगे। वर्टिकल शेप में नजर आने वाले वोटर आईडी कार्ड के डिजाइन में भी बदलाव किया गया है। अब नए कार्ड होरिजोंटल बनेंगे। यह कार्ड हाइटेक होगा, और एक मतदाता के दो जगह नाम जुड़े होने जैसी समस्याओं से भी निजात मिल सकेगी। 

एमपी में मुख्य निर्वाचन पदाधिकारी ने बताया कि, आज से वोटर आईडी से आधार नम्बर जोड़ने का अभियान शुरू हो गया है, जो 31 मार्च 2023  तक चलेगा। BLO घर-घर जाकर मतदाताओं के आधार नम्बर वोटर कार्ड से लिंक करेंगे। इसके साथ ही मतदाता ऑनलाइन भी आधार नम्बर जुड़वा सकेंगे। अब से साल में चार तिथियों में 18 साल पूर्ण करने वाले युवा वोटर कार्ड बनवा सकेंगे, 1 जनवरी 1 अप्रैल 1 अगस्त और 1 अक्टूबर को 18 साल के हुए युवाओं के कार्ड बन सकेंगे। 

भारत निर्वाचन आयोग की नई व्यवस्था के तहत अब 17 साल के होने पर युवा अपना नाम वोटर लिस्ट में जुड़वाने के लिए आवेदन दे सकेगा। एप्लिकेंट के 18 साल का होते ही उसका अपने आप वोटर आईडी कार्ड बन जाएगा। इसके साथ ही निर्वाचन आयोग ने आगामी चुनावों की तैयारियां भी शुरू कर दी हैं। 9 नवंबर को ड्राफ्ट मतदाता सूची का प्रकाशन और 5 जनवरी 2023 को फाइनल मतदाता सूची का प्रकाशन होगा। 

वोटर आईडी कार्ड से आधार नंबर लिंक होने पर 1 मतदाता दूसरे स्थान पर अपना नया वोटर आईडी कार्ड नहीं बनवा सकेगा। पुराना वोटर आईडी कार्ड रद्द होने की स्थिति में ही यह संभव होगा। यानि एक मतदाता का एक ही पहचान पत्र होगा। फर्जी मतदान अब कोई नहीं कर पाएगा। डुप्लीकेट वोटर आईडी होने से अक्सर फर्जी मतदान की शिकायतें भी सामने आती हैं। वोटर आईडी को आधार से लिंक करने नए और पुराने मतदाता ऑफलाइन-ऑनलाइन दोनों ही तरह से आवेदन कर सकते हैं। एमपी में वोटर्स का आधार नंबर जोड़ने का अभियान 1 अगस्त से शुरू हो गया है। हालांकि आधार नंबर वोटर आईडी से जुड़वाना फिलहाल अनिवार्य नहीं होगा।