BIG BREAKING: मनासा में इन फार्मों पर रेती का अवैध भंडारण, सूचना पर खनिज विभाग की रेड, मौके पर ही बड़ी कार्यवाही, किन संचालकों के नाम शामिल...! पढ़े खबर

मनासा में इन फार्मों पर रेती का अवैध भंडारण, सूचना पर खनिज विभाग की रेड, मौके पर ही बड़ी कार्यवाही, किन संचालकों के नाम शामिल...! पढ़े खबर

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नीमच। मनासा शहर में व शहर के आस-पास मेन रोड़ पर कतिपय लोगों द्वारा रेती का अधिक मात्रा में भण्डारण होने की लगातर जनमानस से शिकायत प्राप्त हो रही थी. जिसके संबंध में जिला खनि अधिकारी से जांच करवाई जाने तथा नियमानुसार कार्यवाही हेतु चर्चा की, उक्त शिकायत के आधार पर 28 सितंबर को जिला खनिज  अधिकारी के निर्देशन में खनिज निरीक्षक गजेन्द्र डावर द्वारा टीम के साथ निम्नानुसार फर्म-लोगों पर कार्यवाही की गई। 

मनासा एसडीएम पवन बारिया ने बताया कि, खनिज विभाग की टीम द्वारा सनन बिल्डिंग मटेरिल सप्लायर्स, अर्जुन पिता कैलाश राठौर, प्रजापति ट्रेडर्स, गोविन्द पिता मोहनलाल प्रजापत, रामपुरा रोड़ मनासा, शुभम इन्टर प्रायजेस, अविनाश पिता राधेश्याम मालवीय, घोटा पिपल्या, सनन हार्डवेयर बिल्डिंग मटेरिल सप्लायर्स, पवन पिता सीताराम राठौर, मनासा, राठौर बिल्डिंग मटेरिल सप्लायर्स, कैलाशचन्द पिता कन्हैयालाल राठौर, तिरुपति ट्रेडर्स, समरोज पिता सुरेशचन्द पाटीदार, रामपुरा रोड़ मनासा, संजय ट्रेडर्स, अनिल पिता राजमल डबकरा, शर्मा ट्रेडर्स सुनिल पिता गोपाल शर्मा, जालीनेर, रोहित ट्रेडर्स, रोहित पिता अरुण कुमार जैन, कैलाश पिता मांगीलाल मालपानी, मनासा, श्री स्टोन एण्ड सेनेटरी, शिवनारायण पिता रामलाल दागी, सांवलिया ईट एण्ड रेत सप्लायर्स, दिलीप पिता जगदीश प्रजापति, बालाजी बिल्डिगं मटेरिलय सप्लायर्स, सुरेश पाटीदार बनी, मन्दसौर रोड़ मनासा आदि लोगो एवं फर्म के विरुद्ध मौका स्थिति का पंचनामा तैयार किया गया। 

जिसके बाद मध्य प्रदेश खनिज (अवैध खान, परिवहन तथा भण्डारण का निवारण) नियम 2022 अध्याय पांच नियम 18 के तहत बिना अनुमति के खनिज (रेती) का अवैध भण्डारण के तहत कार्यवाही की गई है।