NEWS: चीताखेड़ा पुलिस सहायता केंद्र पर आवश्यक बैठक संपन्न, आगामी त्यौहारों को लेकर दिशा-निर्देश, तो साइबर ठगी सहित इन मुद्दों पर भी चर्चा, पढ़े ये खबर

चीताखेड़ा पुलिस सहायता केंद्र पर आवश्यक बैठक संपन्न, आगामी त्यौहारों को लेकर दिशा-निर्देश, तो साइबर ठगी सहित इन मुद्दों पर भी चर्चा, पढ़े ये खबर

NEWS: चीताखेड़ा पुलिस सहायता केंद्र पर आवश्यक बैठक संपन्न, आगामी त्यौहारों को लेकर दिशा-निर्देश, तो साइबर ठगी सहित इन मुद्दों पर भी चर्चा, पढ़े ये खबर

रिपोर्ट- आजाद मंसूरी

चीताखेडा। आगामी त्यौहारों में कानून व्यवस्था को दृष्ट्गित रखते हुए जिला नीमच में में धारा- 144 दंड प्रक्रिया संहिता लागू की गयी। जिसको लेकर एसपी के आदेशानुसार, सीएसपी के निर्देशन में जीरन थाना प्रभारी योगेंद्र सिंह सिसोदिया के मार्गदर्शन में एसआई शिशुपाल सिंह गौर के आतिथ्य में पुलिस सहायता केंद्र चीताखेडा प्रभारी सुरेश चंद्र सोनी की अध्यक्षता में गुरुवार को शांति समिति की बैठक आयोजित की गई। इस दौरान आगामी सभी त्योहार शांति पूर्वक भाई चारे के साथ मनाएं जाने की बात पुलिस अधिकारीयों द्वारा कहीं गई।

बैठक में अध्यक्षता कर रहे एसआई शिशुपाल सिंह गौर ने उपस्थित लोगों को समझाइश देते हुए कहा कि, त्योहार पारंपरिक तरीके से मनाएं एवं उपस्थित जिम्मेदारों से आगामी त्योहारों को मनाए जाने की विस्तृत जानकारी ली। सोशल साइट पर की जा रही है, ठगी से हमें कैसे बचना चाहिए

साइबर से संबंधित यह जानकारी- 

वर्तमान समय में साइबर से होने वाले ठगी के मामले अधिक हो रहे हैं। जिससे हमें सतर्क रहना है, क्योंकि अभी किसान अपनी उपज मंडी में बेच रहा है। जिस से मिलने वाली राशि किसान के खाते में ट्रांसफर हो रही हैं। ऐसी स्थिति में सोशल साइट पर ठगी करने वालों का जाल बिछा हुआ है, जो नाना प्रकार से फोन कॉल व्हाट्सएप फेसबुक आधी माध्यमों से ठगी करने का प्रयास कर रहे हैं। ऐसे में हमें सतर्क रहने की आवश्यकता है। 

उनसे हमें कैसे बचना है, जिसके संबंध में विस्तृत रूप से जानकारी दी गई। बैंक द्वारा कभी भी अपनी निजी जानकारी खाते से संबंधित नहीं पूछी जाती है। आप से यदि बैंक संबंधी जानकारी मांगी जाती है, तो हमे सतर्क रहते हुवे किसी भी प्रकार से हमें उनकी बातों में ना आते हुए संबंधित शाखा में जाकर अवगत करवाना है। हम लोग ठगी के शिकार कैसे होते हैं। इनका एक वीडियो उपस्थित जनों को दिखाया गया।  ताकि हम हमारी गाड़ी  मेहनत की कमाई से कमाया धन ना गवा सके।

यातायात के नियमों की भी जानकारी- 

बैठक के दौरान देश के वरिष्ठ न्यायालय द्वारा जारी आदेश के तहत यातायात नियमों का पालन करते हुए टू व्हीलर वाहन चलाते समय हमें  हेलमेट का उपयोग करना है। साथ ही फोर व्हीलर वाहन चलाते वक्त सीट बेल्ट को अवश्य लगाना है। अकस्मात होने वाली दुर्घटना से हमारी जानमाल का नुकसान न हो, हमारे देश में सर्वाधिक मौतें एक्सीडेंट के दौरान यातायात के नियमों का पालन नहीं करने से होती है। ऐसे में हमें यातायात नियमों का पालन करना चाहिए।

दुर्घटना में घायल लोगों की मदद कर उन्हें नजदीकी चिकित्सालय ले जाना, या संबंधित थाना क्षेत्र में खबर देना चाहिए, ताकि घायलों की यथा संभव मदद की जाकर उन्हें बचाया जा सके। बिना अनुमति के कोई भी व्यक्ति रैली, जुलूस या अन्य सोशल मीडिया-फेसबुक, ट्वीटर, वाट्सएप एवं अन्य सोश्ल मीडिया पर साम्प्रदायिक सौहार्द बिगाड़ने से संबंधित आपत्तिजनक पोस्ट न करे। जुलूस, चल-समारोह के दौरान धार्मिक स्थलों पर अशोभनीय नारेबाजी न करें, विभिन्न आयोजनों के दौरान ध्वनि विस्तारक यंत्रों पर नियंत्रण के लिए सर्वोच्च न्यायालय के नियमों का पालन किया जावे। 

साथ ही त्यौहारों एवं धार्मिक आयोजनों के दौरान किसी भी व्यक्ति द्वारा आग्नेय शस्त्रों (फायर आर्म्स), घातक अस्त्र-षस्त्र जिससे जन साधारण को चोट पहुंच सकती है, या जिसके प्रयोग से लोकहित को खतरा हो, सार्वजनिक रूप से प्रदर्षित करने वाले व्यक्तियों के विरूद्व कड़ी कार्यवाही की जावेंगी। बैठक में  पुलिस सहायता केंद्र चीताखेडा के प्रधान आरक्षक जगदीश सिसौदिया, वरिष्ठ आरक्षक, दिलीप चन्द्रवंशी, नागेश कुमावत, सैनिक शंकर सिंह शक्तावत, सहित पुलिस स्टाफ, सुरक्षा समिति के अध्यक्ष व सदस्य अनिल सालवी सहित कई वरिष्ठ जन मौके पर विशेष रूप से मौजूद रहें।