BIG BREAKING : MP में पार्टी स्तर पर होगा OBC आरक्षण...! बीजेपी-कांग्रेस में हुआ मंथन, क्या आरक्षण के हिसाब से मिलेगा टिकट, जल्द हो सकता है ऐलान...! पढ़े खबर

MP में पार्टी स्तर पर होगा OBC आरक्षण...! बीजेपी-कांग्रेस में हुआ मंथन, क्या आरक्षण के हिसाब से मिलेगा टिकट, जल्द हो सकता है ऐलान...! पढ़े खबर

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डेस्क। बिना ओबीसी आरक्षण के एमपी पंचायत और निकाय चुनाव कराए जाने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद सियासी पारा हाई हो गया है। राज्य निर्वाचन आयोग चुनाव कराने की तैयारी में है। इसी बीच बीजेपी-कांग्रेस ने ओबीसी आरक्षण को लेकर मंथन किया है। जिसमें पार्टी स्तर पर ओबीसी आरक्षण लागू करने की तैयारी की जा रही है। ऐसे में पार्टी स्तर पर ओबीसी आरक्षण लागू करने का ऐलान जल्द हो सकता है। पार्टी स्तर पर आरक्षण के हिसाब से टिकट वितरण का फैसला ले सकती है। 

जून में होंगे पंचायत और निकाय चुनाव...!

दरअसल एमपी में पंचाय चुनाव जल्द ही होने वाले है। पंचायत और नगरीय निकाय चुनाव को लेकर राज्य निर्वाचन आयोग ने मंथन किया है। जून में पंचायत चुनाव कराने की तैयारी की जा रही है। राज्य निर्वाचन आयोग ने बड़ी बैठक की। 12 जून तक एक चुनाव कराया जाएगा। 30 जून तक दोनों चुनाव कराए जाएंगे। चुनाव को लेकर आयोग जल्द अधिसूचना जारी कर ऐलान कर सकता है। चुनाव नहीं होने का मामला ओबीसी आरक्षण पर फंसा हुआ था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट ने बगैर आरक्षण के ही चुनाव कराने के आदेश दिए हैं।    

आरक्षण के हिसाब से मिलेगा टिकट...! 

इसके साथ ही प्रदेश में ओबीसी आरक्षण को लेकर बीजेपी-कांग्रेस ने मंथन किया गया है। पार्टी स्तर पर ओबीसी आरक्षण लागू करने की तैयारी की जा रही है। पार्टी स्तर पर ओबीसी आरक्षण लागू करने का ऐलान जल्द हो सकता है। जिसेके बाद पार्टी स्तर पर आरक्षण के हिसाब से टिकट वितरण का फैसला लिया जा सकता है। इसे लेकर बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष बीडी शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस बुलाई है। जिसमें आरक्षण को लेकर ऐलान किया जा सकता है। 

15 दिन के भीतर अधिसूचना जारी करने के निर्देश...! 

आपकों बता दें कि, एमपी पंचायत चुनाव में ओबीसी आरक्षण को लेकर सुप्रीम कोर्ट ने 15 दिन के भीतर बिना अरक्षण पंचायत चुनाव और नगर पालिका के चुनाव की अधिसूचना जारी करने सरकार को निर्देश दिए हैं। अब राज्य निर्वाचन आयोग भी 15 दिन के भीतर ही प्रदेश में चुनाव की तारीखों की घोषणा करेगी। निर्वाचन आयोग ने कहा था कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश पर विचार नहीं पालन किया जाता है।