NEWS: जिले के बाहर पशुचारे के निर्यात एवं निकासी पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, पढ़े खबर 

जिले के बाहर पशुचारे के निर्यात एवं निकासी पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, पढ़े खबर 

NEWS: जिले के बाहर पशुचारे के निर्यात एवं निकासी पर प्रतिबंध, कलेक्टर ने जारी किया प्रतिबंधात्मक आदेश, पढ़े खबर 

नीमच। कलेक्टर एवं जिला मजिस्ट्रेट मयंक अग्रवाल,  द्वारा म.प्र. पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश नियम 2000  के तहत पशुओं के आहार में आने वाले सभी प्रकार के भूसा, चारा, घास, ज्वार आदि पशु चारे का उपयोग ईट भट्टो में जलाने, फैक्ट्रियों में जलाने एवं प्रदेश की सीमा से बाहर निर्यात को तत्काल प्रभाव से दिनांक 30 जून 2022 तक के लिये प्रतिबंधित कर दिया गया है।

उपरोक्त अनुसार समस्त प्रकार के भूसा, चारा, घास, कडवी आदि को कोई भी कृषक, व्यापारी या व्यक्ति या निर्यातक संस्था किसी भी प्रकार के वाहन नाव, मोटर ट्रक, बैलगाड़ी एवं रेल्वे अथवा अन्य साधन द्वारा जिले के बाहर बिना कार्यपालिक मजिस्ट्रेट की लिखित अनुमति के निर्यात नहीं करेगे। यह आदेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा। इस आदेश का कड़ाई से पालन सुनिश्चित किया जाएगा। उक्त आदेश का उल्लंघन होने पर म.प्र. पशु चारा (निर्यात नियंत्रण) आदेश नियम 2000  के तहत् दण्डात्मक कार्यवाही की जावेगी।

उल्लेखनीय है कि पशुपालक किसानों के द्वारा संज्ञान में लाया गया है कि नीमच जिला अंतर्गत चारा भूसा के निर्यात होने व अन्य कारणों से पशुओं के भूसा एवं चारा आदि की कमी होने की आशंकायें है। अतः जिले में उत्पादित भूसा एवं चारे को पशुओं हेतु पर्याप्त मात्रा में आपूर्ति एवं उनका संग्रहण करना आवश्यक है।