KARAWAS: गलत दिशा में बाइक दौड़ाते मारी थी टक्कर, अब न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 3 माह के कठोर कारावास सजा, पढ़े खबर

गलत दिशा में बाइक दौड़ाते मारी थी टक्कर, अब न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 3 माह के कठोर कारावास सजा, पढ़े खबर

KARAWAS: गलत दिशा में बाइक दौड़ाते मारी थी टक्कर, अब न्यायालय ने आरोपी को सुनाई 3 माह के कठोर कारावास सजा, पढ़े खबर

मनासा। न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी मनासा मान. विशाल जेठवा द्वारा गलत दिशा में लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाते हुए टक्कर मारकर आहत का पैर पर गंभीर चोट पहुँचाने वाले आरोपी गंगाराम पिता रायसिंह रावत 26 वर्ष, निवासी-ग्राम मोया, तहसील-मनासा, जिला-नीमच को भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 338 के अंतर्गत 03 माह के कठोर कारावास एवं 300 रू. जुर्माने से दण्डित किया।

एडीपीओअरविन्द सिंह  द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 4 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 23.01.2018 को शाम के लगभग 6 बजे मनासा थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले ग्राम हांसपुर स्थित हनुमान मंदिर के सामने आम रोड की हैं। फरियादी गोपाल व आहत घनश्याम सुतार दोनों मोटरसायकल से काम पर से वापस आ रहे थे कि हनुमान मंदिर के सामने स्थित आम रोड पर आरोपी गलत दिशा में तेजगति व लापरवाहीपूर्वक मोटरसायकल चलाते हुए लाया और फरियादी की मोटरसायकल को टक्कर मार दी।

जिस कारण फरियादी व आहत दोनों गिर गये तथा जिस कारण घनश्याम के दाये पैर व नाक की हड्डी टूट गई। इसके पश्चात् फरियादी द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में लेखबद्ध कराई गई। जिस पर से अपराध क्रमांक 51/2018, धारा 279, 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत पंजीबद्ध किया गया। विवेचना के दौरान आहत, फरियादी व अन्य महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान लेकर शेष आवश्यक विवेचना पूर्ण अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में आहत व फरियादी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। मान. न्यायालय द्वारा आरोपी को धारा 338 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के कठोर कारावास व 300 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी एडीपीओ अरविन्द सिंह द्वारा की गई।