NEWS: 12 क्विंटल डोडाचूरा तस्करी मामला, आरोप कमलेश और बालकिशन को 14 साल का सश्रम कारावास, जुर्माने से भी किया दंडित, पढ़े खबर

12 क्विंटल डोडाचूरा तस्करी मामला, आरोप कमलेश और बालकिशन को 14 साल का सश्रम कारावास, जुर्माने से भी किया दंडित, पढ़े खबर

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नीमच। माननीय अरविन्द दरिया, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) द्वारा 12 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपीगण कमलेश पिता जगदीशचंद्र नागदा (43) तथा बालकिशन पिता परमानंद शर्मा (36) निवासी-ग्राम घसुण्डी को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15 (सी) के अंतर्गत 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख जुर्माने से दण्डित किया।

लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, दिनांक 29.05.2016 की केंट थाना क्षैत्र के ग्राम घसुण्डी बामनी स्थित घनश्याम नागदा के खेत के पास की हैं। थाने में पदस्थ एएसआई कैलाश सोलंकी को मुखबीर की सूचना प्राप्त हुई कि ग्राम घसुण्डी में 2 व्यक्ति मशीन लगाकर डोडाचूरा पीस रहे हैं, जिसको वह ट्रेक्टर में भरकर हाईवे रोड़ पर किसी तस्कर को देने जाने वाले हैं। 

मुखबिर सूचना पर एएसआई कैलाश सोलंकी पुलिस फोर्स सहित मौके पर पहुचे। जहां उन्होने आरोपीगण के कब्जे से 30 प्लास्टिक के बोरों में कुल 12 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को ट्रेक्टर सहित जप्त कर व आरोपीगण को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच केंट में धारा- 8/15 (सी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस नीमच केंट द्वारा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/15 (सी) के अंतर्गत 14-14 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1-1 लाख के जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी चंचल बाहेती, लोक अभियोजक द्वारा की गई।