BIG NEWS: नकली खाद भंडारण का मास्टर माइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे, अब रासुका के तहत कार्यवाही, केंद्रीय जेल भेजा, रणजीत सिंह ऐसे देता रहा काला बाजारी के खेल को अंजाम, मामला- मंदसौर जिले का, पढ़े ये खबर

नकली खाद भंडारण का मास्टर माइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे, अब रासुका के तहत कार्यवाही, केंद्रीय जेल भेजा, रणजीत सिंह ऐसे देता रहा काला बाजारी के खेल को अंजाम, मामला- मंदसौर जिले का, पढ़े ये खबर

BIG NEWS: नकली खाद भंडारण का मास्टर माइंड चढ़ा पुलिस के हत्थे, अब रासुका के तहत कार्यवाही, केंद्रीय जेल भेजा, रणजीत सिंह ऐसे देता रहा काला बाजारी के खेल को अंजाम, मामला- मंदसौर जिले का, पढ़े ये खबर

मंदसौर। एसपी अनुराग सुजानिया के निर्देशन, गरोठ एएसपी महेन्द्र तारनेकर एवं सीतामऊ/गरोठ एसडीओपी सुश्री निकिता सिंह के मार्गदर्शन में थाना प्रभारी कमलेश सिंगार ने की नकली खाद के माफिया रणजीत सिंह के विरूध चोर काला बाजारी आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अन्तर्गत रासुका की कार्यवाही कर जिला मजिस्ट्रेट महोदय के आदेश से उप जेल गरोठ से केन्द्रीय जेल इंदौर दाखिल किया।

जानकारी के अनुसार गरोठ थाने के अपराध क्रमांक 470/22 धारा- 420, 468, 471, भादवि व 3/7 आवश्यक वस्तु अधिनियम के मुख्य आरोपी रणजीत सिंह को बीती दिनांक- दिसंबर को गिरफ्तार किया। इस दौरान पूछताछ में आरोपी द्वारा करीब 2 साल से नकली खाद का अवैध कारोबार अपने साथी महेश पाटीदार निवासी चचावदा पठारी के साथ मिलकर ईफको डीएपी ब्राण्ड के नकली बोरे छपवाकर उसमे आर्गेनिक मेन्युर खाद गुजरात से लाकर ईफको डीएपी के कट्टो मे भरकर अपने साथी धर्मेन्द्र खींची निवासी पावटी, उसके भाई मदनसिंह व शेरू मुसलमान निवासी बरखेडा गंगासा के साथ मिलकर गिरोह बनाकर भोले भाले किसानो को 400 रूपये का कट्टा 1 हजार से 1200 रूपयो मे बैचते थे। नकली खाद के कारण किसानो को अपनी उपज का सही तरीके से लाभ नही मिल पा रहा था। आरोपी रणजीतसिंह द्वारा पूर्ण सूझबुझ के साथ चोर बाजारी/काला बाजारी के धन्धे में सलग्न होकर नकली उरवर्क खाद बनाकर किसानो को बेचकर धौखाधडी का कृत्य किया। 

थाना प्रभारी कमलेश सिंगार द्वारा आरोपी रणजीतसिंह सौ.राज. निवासी ग्राम सपानिया के विरूद्ध चोर काला बाजारी निवारण आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अन्तर्गत रासुका की कार्यवाही हेतु प्रतिवेदन एसपी के माध्यम से मंदसौर जिला मजिस्ट्रेट को भेजा गया था, जो दिनांक 24.01.22 को जिला मजिस्ट्रेट द्वारा चोर बाजारी निवारण और आवश्यक वस्तु प्रदाय अधिनियम 1980 के अन्तर्गत केन्द्रीय जेल इंदौर का आदेश पारित किया गया। उसी तारतम्य में आरोपी रणजीत सिंह को उपजेल गरोठ से दिनांक 26 जनवरी को केन्द्रीय जेल इंदौर दाखिल किया। उक्त आर्गेनिक मेन्युर खाद से ईफको डीएपी नकली खाद बनाकर किसानो को बैचते थे। उक्त कार्यवाही से किसानो व आम जनता को राहत मिली व खुशी की लहर है।

गिरफ्तार आरोपी- 

रणजीतसिंह पिता मदनसिंह जाति सौंधिया राजपूत (34) निवासी ग्राम सपानिया थाना गरोठ

सराहनीय कार्य:-  उक्त कार्यवाही में गरोठ थाना प्रभारी कमलेश सिंगार, उनि. (एम) चन्द्रशेखर बैरागी (रीडर एसपी सर मंदसौर) व उनि भरत कटारा, आरक्षक अजयसिंह मेडा का सरहानीय योगदान रहा ।