BIG BREAKING: अगर आप यूज़ करते है FB, इंस्ट्राग्राम या व्हाट्सएप्प, तो इस तरह की पोस्ट से बचें, भूलकर भी ना करें लेन-देन, वरना खानी पड़ सकती है जैल की हवां, मंदसौर जिले में धारा-144 लागू !... SP अनुराग सुजानिया की बड़ी अपील, पढ़े ये खबर

अगर आप यूज़ करते है FB, इंस्ट्राग्राम या व्हाट्सएप्प, तो इस तरह की पोस्ट से बचें, भूलकर भी ना करें लेन-देन, वरना खानी पड़ सकती है जैल की हवां, मंदसौर जिले में धारा-144 लागू !... SP अनुराग सुजानिया की बड़ी अपील, पढ़े ये खबर

BIG BREAKING: अगर आप यूज़ करते है FB, इंस्ट्राग्राम या व्हाट्सएप्प, तो इस तरह की पोस्ट से बचें, भूलकर भी ना करें लेन-देन, वरना खानी पड़ सकती है जैल की हवां, मंदसौर जिले में धारा-144 लागू !... SP अनुराग सुजानिया की बड़ी अपील, पढ़े ये खबर

मंदसौर। वर्तमान परिवेश मे देश-प्रदेश के कई हिस्सों में धार्मिक उन्माद और उपद्रव की घटना सामने आ रही है। जिसे देखते हुए आगामी त्यौहारों के परिपेक्ष्य संपूर्ण जिले में सोशल मीडिया पर धार्मिक उन्माद को उत्पन्न करने वाले संदेशों, भ्रामक प्रचार-प्रसार, विशेष समुदाय के विरुद्ध अशोभनीय टिप्पणी, अश्लील, भड़काऊ संदेशों के प्रचार-प्रसार को रोकने व उन पर नियंत्रण करने हेतु जिला दंडाधिकारी द्वारा जिले में सोशल मीडिया पर आगामी आदेश तक धारा 144 लागू की गई।

मंदसौर प्रशासन और पुलिस की और से मैं अनुराग सूजानिया जिला पुलिस अधीक्षक होने के नाते आम जनमानस से अपील करता हूं कि, आगामी त्यौहारों और प्रदेश के कई स्थानों पर धार्मिक उपद्रव के द्रस्तिगत सोशल मीडिया के दुरुपयोग से बचे और अपनों को भी बचाए। सोशल मीडिया के माध्यम से किसी भी प्रकार का आपत्तीजनक संदेश का आदान-प्रदान या साझा करना अवैधानिक और I.T एक्ट 2000 के तहत अपराध है, जिसमे 3 वर्ष से लेकर 10 वर्षो तक की सजा का प्रावधान है। कृपया अपने मनोरंजन या अज्ञानता में किसी भी प्रकार के संदेश, जो किसी जाती, धर्म, समुदाय से संबन्धित हो। उसका का प्रचार-प्रसार ना करें। 

आपके मात्र एक मनोरंजन से आप और आपका परिवार मुजरिम बन सकता है, और सलाखों के पीछे जा सकता है। अतः मेरा संपूर्ण मंदसौर जिले की जनता से विशेष अनुरोध है कि, बिना सोचे-समझे अथवा नादानी में या बिना किसी सत्यता के किसी भी प्रकार का संदेश का आदान प्रदान या साझा ना किया जाएं। यदि आपके पास किसी भी सोशल मीडिया एप्प जैसे व्हाट्सप, फेसबूक, इन्स्टाग्राम, टवीटर और मेसेंजर इत्यादि सहित अतिरिक्त अन्य किसी माध्यम से इस प्रकार का कोई भी मैसेज अथवा संदेश प्राप्त होता है, तो तत्काल उसकी सूचना पुलिस को देवें। पुलिस की एक विशेष तकनीक टीम गठित कर जिले में सोशल मीडिया पर नियंत्रण और निगरानी में है। ऐसे व्यक्तियों को गिरफ्तार कर उनके विरुद्ध कठोर वैधानिक कार्यवाही की जा रही है। 

वर्तमान युग में हर वर्ग का व्यक्ति युवा, किशोर, वयस्क, महिला पुरुष, व्रद्ध इत्यादि सभी लोग मोबाइल के प्रचलन में है, और विविध प्रकार के सोशल मीडिया के माध्यम से समाज-परिवार के लोगों से जुड़े रहते है। मनोरंजन के माध्यम से भी ये सभी एक दूसरे से संदेशो का आदान प्रदान करना एक प्रचलन है। किन्तु कुछ असामाजिक तत्वों द्वारा शहर में अराजकता उत्पन्न करने व शांति को बदहाल करने हेतु विशेष प्रकार के संदेश जैसे धर्म और जातिगत, व्यक्ति विशेष पर अशोभनीय और अश्लील टिप्पणी, धार्मिक उन्माद हेतु असत्य ओर भ्रामक संदेश का प्रचार प्रसार हेतु सोशल मीडिया का सहारा लिया जाता है। 

अतः जनहित मे जारी इन निम्न बिंदुओं का पालन करने हेतु विशेष अनुरोध ओर अपील की जाती है– 

सोशल मीडिया पर अज्ञात व्यक्ति से संपर्क न जोड़े, और ना ही उनके द्वारा भेजे संदेश का प्रसार करें। यदि ग्रुप में कोई अज्ञात व्यक्ति पहले से जुड़ा हुआ है, जिसे आप जानते नहीं है, तो तत्काल उसे ग्रुप से रिमूव करें। 

कोई भी संदेश के तथ्यों को जांच व सत्यता जाने बगैर केवल ओपचारिक या मनोरंजन की दृष्टि से प्रसार न करें। 

यदि आपके पास ऐसे किसी संदेश के प्रसारण की जानकारी प्राप्त होती है, तो तत्काल पुलिस को सूचना देवें, आपका नाम और सूचना गुप्त रखी जाएगी। 

जागरूक रहकर जिम्मेदार बनें, शांति सदभाव कायम रखने के लिए प्रयासरत रहें, पुलिस-प्राशासन की मदद करें, अमन और शांति बनाए रखने का प्रयास करें, आपसी मेल-जोल से त्यौहार मनाए।  

पुलिस नियन्त्रण कक्ष मन्दसौर- किसी भी प्रकार की सूचना देने हेतु 70491-01039, (07422) 220500, 404344, प्रभारी सायबर सेल- 70491-32008, 70007-21302