BIG NEWS: जावी-सरवानिया रोड़, और पुलिस का चैकिंग पॉइंट, फिर तेज रफ्तार वेन को रोका, तलाशी में मिली डोडाचूरा की बड़ी खेप, अब गिरदौड़ा का तस्कर राहुल सलाखों के पीछे, न्यायालय ने सुनाई ये बड़ी सजा, पढ़े खबर

जावी-सरवानिया रोड़, और पुलिस का चैकिंग पॉइंट, फिर तेज रफ्तार वेन को रोका, तलाशी में मिली डोडाचूरा की बड़ी खेप, अब गिरदौड़ा का तस्कर राहुल सलाखों के पीछे, न्यायालय ने सुनाई ये बड़ी सजा, पढ़े खबर

BIG NEWS: जावी-सरवानिया रोड़, और पुलिस का चैकिंग पॉइंट, फिर तेज रफ्तार वेन को रोका, तलाशी में मिली डोडाचूरा की बड़ी खेप, अब गिरदौड़ा का तस्कर राहुल सलाखों के पीछे, न्यायालय ने सुनाई ये बड़ी सजा, पढ़े खबर

जावद। विशेष न्यायाधीश अनुज कुमार मित्तल जावद द्वारा मारूती वेन में 20 किलो अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी राहुल पिता देवीलाल मेघवाल (29) निवासी- ग्राम गिरदौड़ा को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 (बी) के अंतर्गत 8 माह के सश्रम कारावास एवं 20 हजार जुर्माने से दण्डित किया।

अपर लोक अभियोजक अरविन्द शर्मा द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना पूर्व दिनांक- 07.07.2020 की ग्राम जावी-सरवानीया महाराज रोड़ स्थित तलाई के पास की हैं। पुलिस चौकी सरवानिया महाराज में पदस्थ एएसआई लक्ष्मणसिंह चौहान फौर्स के साथ वाहन चैकिंग कर रहे थें। इसी दौरान एक संदिग्ध नीले रंग की मारूती वेन कार तेज गती से आई, जिसे फौर्स की सहायता से रोका व उसकी तलाशी ली। is दौरान उसमें पीछे की एक काले रंग के कट्टे में 20 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा तस्करी किये जाने के उद्दैश्य से रखा हुआ था। 

जिस कारण मौके से आरोपी को गिरफ्तार कर व डोडाचूरा सहित कार को जप्तकर उनके विरूद्ध पुलिस थाना नीमच सिटी में असल अपराध क्रमांक 237/2020, धारा 8/15 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। इसके पश्चात् शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, जावद में प्रस्तुत किया गया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसे कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा वर्तमान समय में विशेषकर युवाओं में फैल रही नशे की प्रवृत्ति को देखते हुवे आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया।