NEWS: जीरन पुलिस को मुखबीर की सूचना, फिर सकरग्राम स्थित ढाबे पर दबिश, मौके पर मिला डोडाचूरा, अब दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई ये सजा, जुर्माने से भी किया दंडित, पढ़े खबर

जीरन पुलिस को मुखबीर की सूचना, फिर सकरग्राम स्थित ढाबे पर दबिश, मौके पर मिला डोडाचूरा, अब दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई ये सजा, जुर्माने से भी किया दंडित, पढ़े खबर

NEWS: जीरन पुलिस को मुखबीर की सूचना, फिर सकरग्राम स्थित ढाबे पर दबिश, मौके पर मिला डोडाचूरा, अब दो आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई ये सजा, जुर्माने से भी किया दंडित, पढ़े खबर

नीमच। अरविन्द दरिया विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) नीमच के द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले दो आरोपियों मोहनराम पिता बिड़दाराम जाट (36) निवासी-मांझवास व गोवर्धन पिता गोकुल गोस्वामी (44) निवासी डोंगू, थाना सुरपालिया, जिला नागौर राजस्थान को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 (बी), 29 के अंतर्गत 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार जुर्माने से दण्डित किया।

लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना दिनांक 03.03.2018 की जीरन थाना क्षैत्र के ग्राम सगरग्राम स्थित वीरतेजा ढाबा की हैं। जीरन थाने में पदस्थ एसआई सुनील जाटव को मुखबीर मिली। जिसके आधार पर फोर्स सहित मुखबीर द्वारा बताएं गए स्थान की घेराबंदी की गई, और मोहन जाट को पकड़ा। जिसके कब्जे में सफेद प्लास्टीक के एक कट्टे में 10 किलोग्राम डोडाचूरा मिला। 

जिसे मौके से जब्त किया, और आरोपी आरोपी को भी गिरफ्तार किया गया। उसके विरूद्ध जीरन थाने में अपराध क्रमांक 65/2018, धारा 8/15 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध करते हुवे अनुसंधान किया गया। आरोपी द्वारा बताया गया कि, उसने उक्त डोडाचूरा गोवर्धन गोस्वामी से लिया था, जिस कारण प्रकरण में उसको भी आरोपी बनाकर उसे गिरफ्तार करते हुए धारा 8/29 एन.डी.पी.एस. एक्ट का इजाफा किया, और शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपीगण द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा दोनो आरोपीगण को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 (बी), 29 के अंतर्गत 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 20-20 हजार जुर्माने से दंडित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी चंचल बाहेती लोक अभियोजक द्वारा की गई।