NEWS : पूर्व पेंशनर्स संघ का MP के CM के नाम ज्ञापन, इस धारा को समाप्त करने की मांग, नुकसान की दी जानकारी, क्या बड़े आंदोलन की तैयारी भी, पढ़े खबर
पूर्व पेंशनर्स संघ का MP के CM के नाम ज्ञापन
नीमच। पुलिस पेंशनर्स संघ की नीमच जिला इकाई में प्रदेश के मुखिया डाॅक्टर मोहन यादव के नाम ज्ञापन सौंपते हुए एमपी व छत्तीसगढ़ पूर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा- 49 (6) को समाप्त करने और कैंद्र सरकार के बराबर चार प्रतिशत महंगाई राहत देने के संबंध में नीमच जिला कलेक्टर के प्रतिनिधि को ज्ञापन सौंपा है।
ज्ञापन में बताया कि, जब मध्य प्रदेश व छत्तीसगढ़ राज्य का अलग गठन हुआ था। उस समय पेंशनर्स के लिए बंधनकारी धारा म.प्र. छत्तीसगढ़ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) लागू की गई थी। इस बंधनकारी धारा के कारण जब भी म.प्र के पेंशनर्स को केन्द्र के बराबर महंगाई राहत देने के लिए छत्तीसगढ़ सरकार की सहमती लेना पड़ती है। और छत्तीसगढ सरकार को म.प. सरकार की सहमती की आवश्यकता होती है। इस कारण पेंशनर्स को समय पर महंगाई राहत नहीं मिल पाती है। और एक-एक साल बाद महंगाई राहत के आदेश होते है।
जिससे पेंशनर्स को लाखों रूपयो का नुकसान उठाना पड़ता है। पूर्व सरकारो से भी कई बार पेंशनर्स संगठनों द्वारा धरना आदोंलन ज्ञापन आदि इस संबंध में दिये जा चुके हैं। परंतु कोई निराकरण नहीं हो पाया है। अब जब म.प्र. व छत्तीसगढ़ में भारतीय जनता पार्टी की सरकारे है, दोनों माननीय मुख्यमंत्री आपसी समनवय से उपरोक्त बंधनकारी धारा को समाप्त करने के लिए अपनी-अपनी विधानसभाओ में प्रस्ताव पारित करके केन्द्र सरकार को मेसेज भेजकर उपरोक्त धारा को समाप्त कराने की कृपा करें, ताकि दोनो राज्यों के पेंशनर्स इस ज्वलंत समस्या से निजात मिल सके, और बुजुर्ग पेंशनर्स को समय पर कर्मचारीयों के साथ महंगाई राहत प्राप्त हो सके। ज्ञापन के माध्यम से मांगों के साथ यह चेतावनी भी दी गई है कि, मांगे तत्काल स्वीकृत की जाएं, अन्यथा 5 लाख 50 हजार पेंशनर्स को धरना प्रदर्शन आंदोलन करने के लिए बाध्य होना पड़ेगा।
ज्ञापन देने में अध्यक्ष मांगीलाल पंवार, कोषाध्यक्ष कृष्णराव पंवार, संरक्षक टी.एम चौहान, उपाध्यक्ष श्यामपाल सिंह भदौरिया, मीडिया प्रभारी गोविन्द्र नागदा एवं शिवशंकर चौहान, एफएसएल अधिकारी रामलाल बारिवाल, मुकंदराम और बालचंद सहित अन्य मौजूद रहें।
एमपी के 5 लाख 50 हजार पेंशनर्स की मांग-
-म.प्र. / छत्तीसगढ़ पुर्नगठन अधिनियम 2000 की धारा 49 (6) को समाप्त की जावे।
- केन्द्र सरकार ने विगत कई माह पहले 8 प्रतिशत मंहगाई राहत पेंशनर्स को दी जाकर 50 प्रतिशत कर दी गई है। परंतु म.प्र. सरकार के द्वारा पेंशनर्स को केवल 4 प्रतिशत मंहगाई राहत दी गई है। वो भी मार्च माह से म.प्र. सरकार के द्वारा अभी तक 4 प्रतिशत मंहगाई राहत नहीं दी गई है तो तत्काल प्रदान की जावे।
- म.प्र. के पेंशनर्स को आयुष्मान कार्ड योजना में लाया जावे।
- सेवानिवृत्ति के 65 वर्ष प्रारंभ पर 5 प्रतिशत, 70 वर्ष पर 10 प्रतिशत तथा 75 वर्ष पर 15 प्रतिशत एवं 80 वर्ष की आयु के प्रांरभ पर 20 प्रतिशत अतिरिक्त पेंशन स्वीकृत की जावे।
- ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) पुनः लागू की जावे।