NEWS : मादक पदार्थ तस्करी का प्रकरण, कथनों में विरोधाभास, जप्ती प्रमाणित होना भी संदेह से परे, अब मुख्य आरोपी दोषमुक्त, मामला मंदसौर जिले का, पढ़े खबर
मादक पदार्थ तस्करी का प्रकरण
मल्हारगढ़। एनडीपीएस के मामले में साक्षीगण के कथनो में गंभीर विरोधाभास होने तथा जप्ती प्रमाणित होना संदेह से परे सिद्ध नही होने से आरोपी को अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश ने दोषमुक्त किया है।
गौरतलब है कि, दिनांक- 20.08.2018 को थाना नारायणगढ़ के एएसआई कमल मण्डलोई को सूचना मिली कि, पिपलियामंडी झोपड़ पट्टी निवासी आशिक पिता रईस मेव संजीत तरफ से ट्रक क्रमांक- आरजे.09.जीए.1742 में गेहूं के कट्टों के बीच अवैध डोडाचुरा लेकर मंदसौर रोड़ पर ढाबला चौपाटी होते हुवे महाराष्ट्र जाने वाला है। जिस पर कथित रूप से कार्यवाही करते हुए उक्त वाहन को रोका, और गेहूं के कट्टों के बीच 16 प्लास्टिक के कट्टों में में 4 क्विंटल 8 किलो डोडाचुरा होना पाया। फिर अपराध कायम कर न्यायालय में अभियोग पत्र प्रस्तुत करने पर लम्बे विचारण के पश्चात साक्षीगण के कथनों के परिक्षण करवाये।
अभियोजन की कहानी पर अविश्वास करते हुए तथा साक्षीगण के कथनों में गंभीर विरोधाभास होने तथा जप्ती प्रमाणित होना संदेह से परे सिद्ध नही होने से आरोपी आशिक पिता रईस मेव निवासी पिपल्यामंडी तहसील मल्हारगढ़ को माननीय अतिरिक्त विशेष न्यायाधीश महोदय, एन.डी.पी.एस एक्ट, मंदसौर विवेक बुखारीया द्वारा थाना नारायणगढ़ के अपराध क्रमांक- 254/2018, न्याया. प्रकरण क्र. 116/2018 में आरोपी आशिक मेव को संदेह का लाभ देते हुए दिनांक- 12.07.2024 के अपराध धारा अंतर्गत 8 (सी) / 15 सी एनडीपीएस एक्ट के अपराध से दोषमुक्त किया।
उक्त प्रकरण में मुख्य आरोपी आशिक मेव की और से सफल पैरवी बंशीलाल गुर्जर, अकरम मेव, रविन्द्र लक्षकार अभिभाषकगण मल्हारगढ़ द्वारा की गई।