BIG NEWS : नवीन आपराधिक अधिनियम 2023, कानून के प्रभावी क्रियान्वयन का उद्देश्य, नीमच में तीन दिवसीय प्रशिक्षण की शुरुवात, एसपी अंकित जायसवाल ने किया शुभारंभ, ये पुलिस अधिकारी-कर्मचारी रहें मौजूद, पढ़े खबर
नवीन आपराधिक अधिनियम 2023

नीमच। पुलिस मुख्यालय, भोपाल एवं गृह मंत्रालय भारत सरकार के दिशा-निर्देशों के अंतर्गत नवीन आपराधिक अधिनियम 2023 के प्रभावी क्रियान्वयन हेतु पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने संबंधी निर्देश दिये गये है। एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन में नवीन आपराधिक कानून 2023 के संबंध में दिनांक- 09 से 11 अप्रेल 2025 तक 03 दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का आयोजन पुलिस कन्ट्रोल स्थित सभाकक्ष में आयोजित किया जा रहा है। दिनांक- 09 अप्रैल 2025 को पुलिस कन्ट्रोल स्थित सभाकक्ष में पुलिस अधिकारियों के तीन दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम का शुभारंभ किया। कार्यक्रम का शुभारंभ एसपी अंकित जायसवाल द्वारा किया गया।
प्रशिक्षण के दौरान पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नये कानून में डिजिटल साक्ष्य, फोरेंसिक साक्ष्यों के महत्व को बढ़ाये जाने, हर चीज की समय सीमा को निर्धारित किया जाने जैसे कितने समय में विवेचना पूर्ण करके चार्ट शीट पेश करना है और केस की अपडेट पीड़ित को समय सीमा में दी जाएगी, गवाह व पीड़ित आदि के बयान की वीडियो ग्राफी तथा बयान इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से लेने की प्रक्रिया, नए व पुराने कानूनों के तुल्नात्मक चार्ट और प्रावधानों को पीपीटी व पोस्टर आदि के माध्यम से समझाया गया है। उक्त प्रषिक्षण कार्यक्रम के दौरान एएसपी नवल सिंह सिसोदिया, रक्षित निरीक्षक विक्रम सिंह भदौरिया, एडीपीओं चन्द्रकांत नाफडें, एडीपीओं पारस मित्तल, एफएसएल अधिकारी रतलाम अतुल मित्तल सहित जिलें के समस्त थाना प्रभारी एवं चौकी प्रभारी उपस्थित रहें।
गत वर्ष माह मई-जुन 2024 में भारत सरकार के निर्देशानुसार 1 जुलाई 2024 से नवीन आपराधिक कानून 2023 लागू होने के संबंध में नीमच पुलिस के समस्त अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानून 2023 के तहत प्रशिक्षण दिया गया है। पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नए आपराधिक कानून-2023 की प्रशिक्षण कार्यशालाएं आयोजित कर जिले के सभी राजपत्रित पुलिस अधिकारियों सहित, निरीक्षक से लेकर आरक्षक स्तर के 692 पुलिस अधिकारियों एवं कर्मचारियों को नवीन आपराधिक कानून 2023 का प्रशिक्षण दिया गया है।