BIG NEWS: जंगली खरगोश का किया शिकार, जिला प्रशासन का एक्शन, भीमसिंह राजपूत का लाइसेंस रद्द, मामला दड़ौली बिट का, वनकर्मियों के प्रयास सफल, पढ़े संजय नागौरी की खबर
जंगली खरगोश का किया शिकार
नीमच। कार्यालय वनमण्डलाधिनी का प्रतिवेदन दिनांक- 09 जनवरी 2024 से प्रतिवेदित्त किया है कि, दिनांक 1 फरवरी को परिक्षेत्र जावद अंतर्गत सबरेज दडौली की बीट माण्डा के कक्ष के पी- 49 में दिनांक- 09 जनवरी 2024 को गश्ती के दौरान अवैध शिकार के प्रकरण में एक जगली खरगोश 12 बोर बंदूक एवं बाइक सहित जप्त किया। जिसका वन अपराध प्रकरण दर्ज किया गया।
प्रकरण में जप्त बंदुक 12 बोर दो नाल अपराधी राजवर्धनसिंह पिता भीमसिंह निवासी हरिपुरा से जप्त की, उक्त बंदुक का लायसेंस धारक भीमसिंह पिता नरवरसिंह राजपुत निवासी हरिपुरा के नाम से पंजीबद्ध है, लायसेंस धारी ने शस्त्र लायसेंस आत्मरक्षार्थ प्राप्त किया है, जबकि उक्त शस्त्र वन क्षेत्र में अवैध शिकार प्रकरण में जप्त हुआ है।
अपराधी द्वारा बगैर लायसेंस बंदुक का इस्तेमाल निर्मुक वन्यप्राणी जंगली खरगोश को मारने में किया जाकर बंदुक का अवैध रूप से उपयोग किया गया। खरगोश वन्यजीव (संरक्षण) संशोधन अधिनियम 2022 की अनुसुची-का वन्य प्राणी है, अतः प्रकरण में उक्त लायसेंसधारी द्वारा लायसेंसी शस्त्र का दुरुप्रयोग किये जाने से लायसेंसी बंदुक का लायसेंस निरस्त करने के साथ ही उसके विरूद्ध आवश्यक कार्यवाही किये जाने के संबंध में प्रतिवेदन प्राप्त हुआ।
कार्यालय वनमण्डलाधिकारी नीमच के प्रतिवेदन के अवलोकन पश्चात आयुध अधिनियम 1959 की धारा- 17 (3) (3) (ख) (ख) के तहत लायसेंसी भीमसिंह पिता नरवरसिंह राजपुत निवासी हरिपुरा तहसील जावद को स्वीकृत शस्त्र लायसेंस कमाक- 01/MP-NMH/2021 जावद शस्त्र एक 12 बोर दो नाल बंदुक को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है।