NEWS: देर रात घर में घुसकर चोरी करने के 4 प्रकरणों में न्यायालय का फैसला, आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना से भी किया दंडित, पढ़े खबर

देर रात घर में घुसकर चोरी करने के 4 प्रकरणों में न्यायालय का फैसला, आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना से भी किया दंडित, पढ़े खबर

NEWS: देर रात घर में घुसकर चोरी करने के 4 प्रकरणों में न्यायालय का फैसला, आरोपियों को 2-2 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माना से भी किया दंडित, पढ़े खबर

मनासा। माननीय मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा रात्रि को घर में घूसकर टी.वी., गैस की टंकी व सोने-चाँदी के जेवर चुराने वाले पांच आरोपीगण अमरसिंह पिता देवीलाल बंजारा (40), मोहनलाल पिता भैरूलाल तेली (30), दोनो निवासी-महागढ, तहसील मनासा, गोविन्द पिता राजकुमार बांछड़ा (29), विपिन पिता उम्मेद बांछड़ा (31) तथा जोधिया उर्फ जोडिया उर्फ सूरज पिता बाबुलाल बांछड़ा (32) वर्ष, तीनो निवासी-ग्राम बर्डिया, को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457, 380 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 800-800 रू. जुर्माने से दण्डित किया। 

अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी, अनुसंधान अधिकारी, जप्तीपंच सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण के विरूद्ध रात्री को फरियादी के घर में घुसकर चोरी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 380 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300 रू जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी श्री विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।

द्वितीय प्रकरण- 

मनासा। माननीय मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा रात्री को घर में घूसकर आभूषण जिसमें मंगलसुत्र, टाॅप्स, चाँदी के सिक्के व 52000 रूपये नगद चुराने वाले दोआरोपीगण अमरसिंह पिता देवीलाल बंजारा (40), निवासी-महागढ व गोविन्द पिता राजकुमार बांछड़ा (29), निवासी-ग्राम बर्डिया को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457, 380 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 800-800 रू. जुर्माने से दण्डित किया। 

अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी, अनुसंधान अधिकारी, जप्तीपंच सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण के विरूद्ध रात्री को फरियादी के घर में घुसकर चोरी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500रू जुर्माना तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 380 में 01 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300रू जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।

तृृतीय प्रकरण-

मनासा। माननीय मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा रात्री को घर में घूसकर चाँदी की पायजेब व नगदी चुराने वाले आरोपी अमरसिंह पिता देवीलाल बंजारा (40), निवासी-महागढ को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457, 380 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 800 रू. जुर्माने से दण्डित किया। 

अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी, अनुसंधान अधिकारी, जप्तीपंच सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध रात्री को फरियादी के घर में घुसकर चोरी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। 

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457 में 2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500 रू जुर्माना तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 380 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300 रू जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।

चतुर्थ प्रकरण-

मनासा। माननीय मनीष पाण्डेय्, न्यायिक दण्डाधिकारी प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा रात्री को घर में घूसकर सोने-चाँदी के जेवर व नगदी चुराने वाले दो आरोपीगण अमरसिंह पिता देवीलाल बंजारा (40), निवासी-महागढ व गोविन्द पिता राजकुमार बांछड़ा (29) निवासी-ग्राम बर्डिया को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457, 380 के अंतर्गत दोषी पाते हुए 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं कुल 800-800 रू. जुर्माने से दण्डित किया। 

अभियोजन द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादी, अनुसंधान अधिकारी, जप्तीपंच सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण के विरूद्ध रात्री को फरियादी के घर में घुसकर चोरी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उनको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। 

माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 457 में 2-2 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 500-500 रू जुर्माना तथा भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 380 में 1-1 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 300-300 रू जुर्माने से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।