BIG NEWS: फेसबुक पर एडिट किया फोटो, धार्मिक भावनाओं को आहत, तो जावद थाने पहुंची शिकायत, अब न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी राजू को मिली ये सजा, पढ़े खबर

फेसबुक पर एडिट किया फोटो, धार्मिक भावनाओं को आहत, तो जावद थाने पहुंची शिकायत, अब न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी राजू को मिली ये सजा, पढ़े खबर

BIG NEWS: फेसबुक पर एडिट किया फोटो, धार्मिक भावनाओं को आहत, तो जावद थाने पहुंची शिकायत, अब न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी राजू को मिली ये सजा, पढ़े खबर

जावद। माननीय प्रीति परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा फेसबुक प्रोफाईल पर धर्म विशेष की भावनाओं को आहत करने वाला फोटो लगाने वाले आरोपी राजू उर्फ प्रेमचंद्र प्रजापति (31) निवासी- ग्राम सरवानियां महाराज को धारा 295 ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाली एडीपीओं आकाश यादव ने जानकारी देते हुए बताया कि, बीती दिनांक- 10.01.2015 की हैं। फरियादी ख्वाजा हुसैन ने जब अपनी फेसबुक आईडी खोलकर देखी, तो उसमे आरोपी द्वारा उसके प्रोफाईल में एक एडिट किया हुआ फोटो लगाया हैं, जिससे उसकी धार्मिक भावनाएं आहत हो रही हैं। फरियादी द्वारा इस संबंध में आरोपी के विरूद्ध जावद थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट लेख कराई, जिस पर से अपराध क्रमांक 84/15 पंजीबद्ध हुआ। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर शेष आवश्यक अनुसंधान अभियोग पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन की और से न्यायालय में फरियादी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी आकाश यादव, एडीपीओ द्वारा की गई।