NEWS: खेत के विवाद में महिला से मारपीट, प्रकरण में न्यायालय का फैसला, अब केशरबाई और देऊबाई को 3-3 माह का कारावास, जुर्माने से भी किया दंडित, पढ़े खबर
खेत के विवाद में महिला से मारपीट, प्रकरण में न्यायालय का फैसला, अब केशरबाई और देऊबाई को 3-3 माह का कारावास, जुर्माने से भी किया दंडित, पढ़े खबर

मनासा। श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी द्वारा खेत विवाद के कारण महिला को अश्लील गालियाँ देते हुवे लकड़ी से मारपीट करने वाली दो महिलाओं केशरबाई पति रामलाल कीर वर्ष व देऊबाई पति कारूलाल कीर (51) निवासी- आंत्रीबुजुर्ग, को धारा 323/34, 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 अंतर्गत 3-3 माह के कारावास व कुल 600-600 रूपए जुर्माने से दण्डित किया।
एडीपीओ अरविन्द सिंह थापक ने जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 30.07.2015 की फरियादीया हीराबाई के खेत की हैं। फरियादीया उसके खेत पर निंदाई कर रही थी, तभी दोनो आरोपी महिलायें जो फरियादीया के खेत पर कब्जा भी करना चाहती हैं, उन्होंने फरियादीया के खेत में गाय-भैस को घुंसा दिये। गाय-भैसों को उसके खेत से भगाने लगी, तो दोनो आरोपीयाओं ने उसको अश्लील गाँलीया देते हुवे उसके साथ लकड़ी से मारपीट की।
जिस कारण वह चिल्लाने लगी, तो उसका पति गोपाल व खेत के पड़ोसी लाला ने आकर बीच-बचाव किया। फरियादीया द्वारा घटना की रिपोर्ट थाने में की, जिस पर धारा 323/34, 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की। विवेचना के दौरान फरियादीया का मेडिकल कराये जाने के बाद व चश्मदीद साक्षीगण के बयान लेकर शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया।
एडीपीओ अरविन्द सिंह थापक द्वारा माननीय न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान फरियादीया व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान करवा कर दोनो आरोपी महिलाओं द्वारा फरियादीया को गाँलीया देकर मारपीट किये जाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किए जाने का निवेदन किया गया। न्यायालय द्वारा दोनो आरोपी महिला को 3-3 माह के कारावास व कुल 600-600 रू जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी अरविन्द सिंह थापक, एडीपीओ द्वारा की गई।