BIG NEWS : दैहिक शोषण की शिकार हुई पीड़िता, आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर, इन पर लगे आरोप, मामला जावद थाना क्षेत्र का, पढ़े खबर

दैहिक शोषण की शिकार हुई पीड़िता

BIG NEWS : दैहिक शोषण की शिकार हुई पीड़िता, आरोपी अब भी पुलिस गिरफ्त से दूर, इन पर लगे आरोप, मामला जावद थाना क्षेत्र का, पढ़े खबर

जावद। खाकी वर्दी पर आरोप लगना आम बात है, और पुलिस भी कहीं ना कहीं चर्चाओं में रहती है, ऐसा ही एक वाक्या नगर में दैहिक शोषण की शिकार पीड़िता के साथ देखने को मिला। जहां पीड़िता की रिपोर्ट पर से आरोपी पर बमुश्किल पुलिस ने कार्रवाई तो की, किन्तु आज दिनांक तक आरोपी को उसके वजूद के चलते गिरफ्तार नहीं किया गया। 

परिवारजनों का आरोप है कि, पुलिस द्वारा आरोपी को सुनियोजित तरीके से अग्रिम जमानत याचिका दायर करने की छुट दी गई। किन्तु जावद न्यायालय ने अपराध की गंभीरता को देखते हुए आरोपी की जमानत याचिका निरस्त कर दी व आरोपी को गिरफ्तार करने के निर्देश दिए, पुलिस ने आरोपी को फरार बताया, जबकि आरोपी द्वारा कुछ पुलिसकर्मियों के सहयोग से ही माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर के समक्ष दिनांक- 24 जून 2025 को अग्रिम जमानत के लिए आवेदन दिया गया। जिसे माननीय न्यायालय द्वारा पंजीबद्ध कर सुनवाई हेतु दिनांक 03.07.2025 दी गई।

नियमानुसार पुलिस को उक्त जमानत याचिका पर आपत्ति हेतु पीड़िता को सूचना समय पर देना होती है। किन्तु पुलिस द्वारा दिनांक 04.07.2025 को सूचित किया गया, जो साफतौर पर आरोपी को फायदा पहुंचाने की और इंगित करता है। आरोपी द्वारा माननीय उच्च न्यायालय इन्दौर में अग्रिम जमानत याचिका दिनांक 24/06/2025 को लगायीं गई जिसका MCRC क्रिमिनल केस जिसका नं. 28536/2025 पर रजिस्टर्ड है।

इस बारे में जब जावद पुलिस अधिकारी से बात करनी चाही, तो उनका मोबाइल नं. 7049142257 बंद मिला। पीड़िता ने पुलिस द्वारा आरोपी पर कार्यवाही नहीं करने का आरोप लगाया है। उक्त मामले में सीएम हेल्पलाइन व पुलिस, प्रशासन के आला-अधिकारियों को सूचित किया गया है।