BREAKING NEWS: तहसीलदार के आदेश की अनदेखी, नहीं खुला रास्ता! दीवार-तार फेंसिंग से खेत तक पहुंचने में बाधा, जनसुनवाई में कलेक्टर से गुहार , पढ़े खबर
नीमच। मनासा तहसील के ग्राम खेड़ीदायमा निवासी कारू पिता मेघाजी बंजारा ने मंगलवार को कलेक्टर कार्यालय नीमच में आयोजित जनसुनवाई में आवेदन प्रस्तुत कर कृषि भूमि तक आने-जाने का रास्ता खुलवाने की मांग की।

आवेदन में कारू बंजारा ने बताया कि ग्राम खेड़ी चन्द्रावत स्थित सर्वे नंबर 51/5 की 0.797 हेक्टेयर भूमि में उनका, उनके भाई एवं माता का शामलाती स्वत्व एवं आधिपत्य है, जबकि सर्वे नंबर 51/6 की भूमि उनके स्वयं के स्वामित्व एवं आधिपत्य में है।

प्रार्थी के अनुसार रास्ते से संबंधित विवाद को लेकर उन्होंने तहसीलदार मनासा के न्यायालय में मध्यप्रदेश भू-राजस्व संहिता की धारा 131 के तहत आवेदन प्रस्तुत किया था। तहसीलदार मनासा द्वारा 31 अगस्त 2026 को आदेश पारित किया गया। आदेश में मौजा खेड़ी स्थित भूमि सर्वे नंबर 51/2 की पश्चिम दिशा में बनी पत्थर की दीवार व तार फेंसिंग तथा सर्वे नंबर 51/5 की पूर्व दिशा में लगी तार फेंसिंग हटाने के निर्देश दिए गए थे। साथ ही कृषि कार्य के लिए उपकरण, बैलगाड़ी आदि लाने-ले जाने में किसी प्रकार का अवरोध उत्पन्न नहीं करने के निर्देश दिए गए थे।

कारू का आरोप है कि तहसीलदार के आदेश के बावजूद अब तक उक्त दीवार और तार फेंसिंग नहीं हटाई गई है। इसके चलते उन्हें अपनी कृषि भूमि पर आने-जाने तथा कृषि उपकरण ले जाने में परेशानी हो रही है। उन्होंने बताया कि रास्ते में बाधा के कारण भूमि पड़त पड़ी है और वे कृषि भूमि की बुआई भी नहीं कर सके।

जनसुनवाई में दिए आवेदन में कारू बंजारा ने कलेक्टर से मामले की जांच करवाकर तहसीलदार मनासा द्वारा पारित आदेश का पालन सुनिश्चित कराने और रास्ता खुलवाने के निर्देश देने की मांग की है। आवेदन के साथ तहसीलदार मनासा के आदेश की प्रतिलिपि भी संलग्न की गई है।