BIG NEWS : शराब की दुकान के बाहर की मारपीट, एक व्यक्ति का पैर फ्रेक्टर, तो इन्हें भी आई चोटे, अब आरोपी को तीन साल की सजा, जुर्माना भी भुगतेगा, घटना जीरन क्षेत्र की, पढ़े खबर
शराब की दुकान के बाहर की मारपीट

नीमच। डॉ. श्रीमती रेखा मरकाम, अतिरिक्त मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट, द्वारा शराब दुकान के बाहर बाइक खड़ी करने की बात को लेकर तीन व्यक्तियों के साथ मारपीट कर गंभीर चोटे पहुंचाने वाले आरोपी सुनिल पिता बद्रीलाल गुर्जर (38), निवासी जीरन को धारा 325 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत तीन वर्ष के कारावास एवं 2 हजार रूपये अर्थदण्ड एवं धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत तीन माह के कारावास एवं 1 हजार रूपये के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना दिनांक 25.02.2017 की रावण मगरा स्थित शराब की दुकान के बाहर, जीरन की है। फरियादी प्रभुलाल मीणा उसके साथी किशोर बंजारा व मुकेश भील के साथ रावण मगरा पर शराब पीने के लिए गए। जहां बाइक खड़ी करने की बात को लेकर उनका आरोपी से विवाद हो गया।
जिस कारण आरोपी ने लोहे की रॉड से तीनों के साथ मारपीट की। मारपीट के कारण प्रभुलाल का पैर फ्रैक्चर हो गया था, तथा अन्य दोनो को भी चोटे आई थी। मौके पर उपस्थित लोगो ने बीच-बचाव किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना जीरन में आरोपी के विरूद्ध रिपोर्ट दर्ज की गई एवं आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में तीनो आहतगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी राजेन्द्र प्रभुदयाल नायक, एडीपीओ द्वारा की गई। उक्त जानकारी रितेश कुमार सोमपुरा, सहायक जिला लोक अभियोजन अधिकारी के द्वारा दी गई।