BIG NEWS: डम्पर में लोड की डोडाचूरा की बड़ी खैप, डिलेवरी देने निकला कारूण्डा का आमिर, तो बीच में मिली जीरन पुलिस, गिरफ्तार तस्कर को न्यायालय ने सुनाई सजा, सालों तक रहेगा सलाखों के पीछे, पढ़े खबर

डम्पर में लोड की डोडाचूरा की बड़ी खैप, डिलेवरी देने निकला कारूण्डा का आमिर, तो बीच में मिली जीरन पुलिस, गिरफ्तार तस्कर को न्यायालय ने सुनाई सजा, सालों तक रहेगा सलाखों के पीछे, पढ़े खबर

BIG NEWS: डम्पर में लोड की डोडाचूरा की बड़ी खैप, डिलेवरी देने निकला कारूण्डा का आमिर, तो बीच में मिली जीरन पुलिस, गिरफ्तार तस्कर को न्यायालय ने सुनाई सजा, सालों तक रहेगा सलाखों के पीछे, पढ़े खबर

नीमच। माननीय विशेष न्यायाधीश अरविन्द दरिया (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) द्वारा डम्पर में 17.5 क्वींटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी करने वाले आरोपी आमीन पिता शरीफ खां (43) निवासी- ग्राम कारूण्डा, थाना छोटी सादड़ी को एन.डी.पी.एस. एक्ट की धारा 8/15 (सी) के अंतर्गत 15 वर्ष के सश्रम कारावास एवं डेढ़ लाख के जुर्माने से दण्डित किया।

लोक अभियोजक चंचल बाहेती ने जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक- 03.05.2017 की जीरन थाना क्षैत्र के माताजी का खेड़ा स्थित कच्चे मार्ग की हैं। जीरन थाने में पदस्थ एसआई पन्नालाल दायमा को मुखबीर ने सूचना दी कि, आमीन खां एक डम्पर में अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा को राजस्थान के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं। 

मुखबीर सूचना पर एसआई फोर्स सहित मौके पर पहुंचे। जहां पुलिस को देख डम्पर डम्पर खड़ा करके भागने का प्रयास करने लगा। जिसे पुलिस द्वारा घैराबंदी करके पकड़ा। डम्पर की तलाशी लिये जाने पर उसमें 35 बोरो में कुल 17 क्वींटल 50 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा रखा हुवा था। घटनास्थल से आरोपी को गिरफ्तार कर और डोडाचूरा व डम्पर को जप्तकर उनके विरूद्ध थाना जीरन में धारा- 8/15 (सी) एनडीपीएस एक्ट 1985 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई तथा शेष आवश्यक विवेचना उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुवे आरोपी द्वारा अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा की तस्करी किये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उन्हें कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपी को उक्त दण्ड से दण्डित किया गया।