BIG NEWS: चोरी के लिए घुसे बदमाश, वारदात को दिया अंजाम, पर साथी रह गया दुकान में, फिर आ गई पुलिस, अब आरोपी को कारावास, जुर्माने से भी किया दण्डित, पढ़े खबर
चोरी के लिए घुसे बदमाश
नीमच। सुश्री सरोज डेहरिया, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा चोरी करने के नियत से किराने की दुकान घुसने वाले आरोपी शंतिलाल पिता मडीया भील (25) निवासी- पुरानी नगर पालिका को धारा- 457 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 माह के कारावास व 250 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले एडीपीओं राजेन्द्र नायक द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, फरियादी जितेन्द्र चेतनानी ने केंट थाने में उपस्थित होकर रिपोर्ट लेख कराई कि, उसकी राधकृष्ण कालेज रोड़, टीचर कॉलोनी में राज प्रोविजन स्टोर नाम से किराने की दुकान हैं। बीती दिनांक- 16.02.2018 को वह रात्रि को दुकान बंद कर ताला लगाकर घर चला गया था, जब अगले दिन सुबह के 9 बजे वह व उसका भाई भावेश आया और उन्होनें देखा की दुकान का एक तरफ का शटर उचका हुआ हैं।
दोनों ने शटर खोल कर देखा तो अंदर एक व्यक्ति बैठा हुआ था, जिसने अपना नाम शांतिलाल बताया। आरोपी ने बताया की वह अपने साथियों के साथ चोरी करने आया था, और उसने दुकान में से सिल्लक, सिगरेट के पैकेट व अन्य सामान अपने साथियों को बाहर दे दिये और इसी दौरान सवेरा हो जाने से वह दुकान से बाहर नहीं निकल पाया और उसके साथी लोग मौके से भाग गये। फरियादी की रिपोर्ट पर आरोपी के विरूद्ध केंट थाने में अपराध पंजीबद्ध किया जाकर विवेचना में लिया। अन्य आरोपी शुभम धर्मा के फरार रहने से आरोपी शांतिलाल के विरूद्ध विवेचना पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की और से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की और से पैरवी राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की।