BIG NEWS : मंदसौर जिला कलेक्टर का एक्शन, सहायक ग्रेड-3 विजयवर्गीय पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, मामला जनसुनवाई में लौट लगाकर पहुंचे बुजुर्ग से जुड़ा, पढ़े खबर

मंदसौर जिला कलेक्टर का एक्शन

BIG NEWS : मंदसौर जिला कलेक्टर का एक्शन, सहायक ग्रेड-3 विजयवर्गीय पर गिरी गाज, तत्काल प्रभाव से किया निलंबित, मामला जनसुनवाई में लौट लगाकर पहुंचे बुजुर्ग से जुड़ा, पढ़े खबर

मंदसौर। जिला कलेक्टर दिलीप कुमार यादव ने सहायक ग्रेड-3 विजयवर्गीय को तत्काल प्रभाव से निलंबित किया है। 16 जुलाई को जनसुनवाई के दौरान आवेदक शंकरलाल पिता फुलचंद निवासी साखतली तहसील सीतामऊ द्वारा भूमि संबंधी आवेदन को प्रस्तुत करने हेतु जनसुनवाई कक्ष में आने के लिए लोट लगाकर सभाकक्ष तक लोटते हुए आए। सोशल मीडिया में चल रहे वीडियो में राजेश विजयवर्गीय, सहायक ग्रेड-3, हाथकरघा विभाग, मन्दसौर आवेदक को देखते हुए उसके साथ-साथ चल रहे हैं। 

एक शासकीय सेवक होने के नाते विजयवर्गीय का यह कर्तव्य था कि, वे आवेदक को न सिर्फ ऐसा करने से रोकते बल्कि उसे उठाकर अपने साथ कलेक्टर के समक्ष लेकर आते, किन्तु इन्होने ऐसा नही करते हुए उसे देखते हुए अनभिज्ञ बनते हुए अपनी असंवेदनशीलता का परिचय देते हुए बिना आवेदक की समस्या जाने सभाकक्ष में आकर बैठ गए। जबकि विजयवर्गीय विभाग का प्रतिनिधित्व करते हुए जनसुनवाई में उपस्थित थे। 

उल्लेखनीय है कि, प्रत्येक शासकीय सेवक से यह अपेक्षा की जाती है कि, वह ऐसे मामलों में संवेदनशीलता एवं मानवीयता का परिचय दें। आवेदक के साथ-साथ चलना, उसे रोकने हेतु कोई प्रयास न करना, विजयवर्गीय की शासकीय सेवक के दायित्वों, कर्तव्य के प्रति असंवेदनशीलता, लापरवाही एवं उदासीनता को प्रदर्शित करता है। जिससे प्रशासन की छवि धूमिल हुई है। राजेश विजयवर्गीय, सहायक ग्रेड-3, हाथकरघा विभाग, मन्दसौर को कर्तव्यों के निवर्हन में लापरवाही तथा उदासीनता बरतने के कारण म.प्र. सिविल सेवा आचरण नियम (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) 1966 की धारा 09 (1) के तहत तत्काल प्रभाव से निलंबित किया जाता है। निलंबन अवधि में इनका मुख्यालय कार्यालय जिला पंचायत मन्दसौर रहेगा। निलंबन अवधि में राजेश विजयवर्गीय को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ते की पात्रता होगी।