BIG NEWS: न्यायालय के आदेश, फिर भी बाइक की पेशी नहीं, अब आरोपी भुगतेगा दंड, इतने दिनों की सजा, पहुंचा सलाखों के पीछे, पढ़े खबर
न्यायालय के आदेश

मनासा। माननीय सक्षम नरूला, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी के द्वारा सिविल प्रकरण में सुपुर्दगी पर दी जप्तशुदा मोटरसायकल को न्यायालय के आदेश के बावजूद भी न्यायालय में प्रस्तुत न कर न्यायालय का आदेश नहीं मानने वाले आरोपी इंदरमल पिता नग्गा जी बंजारा (50) निवासी- ग्राम तलाऊ को धारा 406 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के कारावास व 2 हजार रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं रमेश नावड़े द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना वर्ष 2015 की हैं। आरोपी इंदरमल का मोहम्मद मुस्लिम के विरूद्ध न्यायालय में बजावरी प्रकरण लंबित था, जिसमें न्यायालय द्वारा आरोपी के विरूद्ध कुर्की वारण्ट जारी किया, जिसके पालन में न्यायालय नाजीर द्वारा दिनांक 27 मार्च 2015 को आरोपी के घर से उसकी बाइक को जप्त किया गया था, तथा उसको इस शर्त के साथ सुपुर्दगी पर दिया गया था, कि जब भी न्यायालय द्वारा आदेश दिया जायेगा वह बाइक न्यायालय में प्रस्तुत करेगा।
इसके उपरांत भी न्यायालय द्वारा आरोपी को मोटर सायकल को न्यायालय में प्रस्तुत किये जाने का आदेश दिये जाने के पर भी आरोपी द्वारा मोटर सायकल को प्रस्तुत नहीं किया, जिस कारण आरोपी के विरूद्ध पुलिस थाना कुकड़ेश्वर में अमानत में खयानत करने की प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई व विवेचना के उपरांत अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी, पंचसाक्षी सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी रमेश नावड़े, एडीपीओ द्वारा की।