NEWS : पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, विधिक अधिकार और जेल नियमावली के संबंध में दी जानकारी, उपयोगिता पर भी डाला प्रकाश, पढ़े खबर

पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न

NEWS : पैरा लीगल वॉलिंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण संपन्न, विधिक अधिकार और जेल नियमावली के संबंध में दी जानकारी, उपयोगिता पर भी डाला प्रकाश, पढ़े खबर

नीमच। मध्य प्रदेश राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण, जबलपुर के निर्देशानुसार तथा प्रधान जिला एवं सत्र न्यायाधीश एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच के अध्यक्ष वीरेंद्र सिंह राजपूत के मार्गदर्शन में रविवार को जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, द्वारा नव-नियुक्त पैरालीगल वॉलिंटियर्स का एक दिवसीय प्रशिक्षण जिला न्यायालय परिसर, नीमच में आयोजित किया। कार्यक्रम का शुभारंभ विशेष न्यायाधीश (एट्रोसिटी एक्ट) आलोक कुमार सक्सेना एवं जिला विधिक सेवा प्राधिकरण की सचिव शोभना मीणा ने राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के चित्र पर माल्यार्पण एवं दीप प्रज्वलित कर किया।

विशेष न्यायाधीश सक्सेना ने पैरा लीगल वॉलिंटियर्स की भूमिका, महत्व एवं उपयोगिता पर प्रकाश डाला और फील्ड में कार्य करते समय संवेदनशीलता एवं प्रतिबद्धता के साथ कार्य करने हेतु प्रेरित किया। विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो अधिनियम) रश्मि मिश्रा ने पॉक्सो एक्ट एवं पीड़ितों को प्रतिकार प्रदान करने के संबंध में जानकारी दी।

व्यवहार न्यायाधीश वरिष्ठ खंड सुश्री अंकिता गुप्ता ने किशोर न्याय अधिनियम, बाल कल्याण समिति, घरेलू हिंसा अधिनियम, दहेज प्रतिषेध अधिनियम, भरण-पोषण विधि, तथा व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खंड अंकित जैन ने माता-पिता एवं वरिष्ठ नागरिकों का भरण-पोषण अधिनियम, धारा 138 नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, हिंदू विवाह अधिनियम एवं तलाक विधि आदि विषयों पर विस्तार से जानकारी दी। जिला जेल, नीमच से जेल अधीक्षक एन.एस राणा ने बंदियों के विधिक अधिकार एवं जेल नियमावली के संबंध में जानकारी दी। डिप्टी कलेक्टर चंद्र सिंह धार्वे ने लोक सेवा गारंटी अधिनियम के तहत आने वाली सेवाओं एवं शासन की  जनकल्याणकारी योजनाओं की जानकारी दी।

जिला विधिक सहायता अधिकारी प्रवीण कुमार ने विधिक सेवा प्राधिकरण की विभिन्न योजनाओं, लोक उपयोगी लोक अदालत, पीड़ित प्रतिकर योजना एवं मध्यस्थता योजना आदि विषयों पर जानकारी दी। जिला विधिक सेवा प्राधिकरण, नीमच की सचिव शोभना मीणा ने पैरा लीगल वॉलिंटियर्स के उद्देश्य, कार्य, कम्युनिकेशन स्किल्स, ऑब्ज़र्वेशन एवं ड्राफ्टिंग स्किल्स, पीएलवी के कर्तव्य एवं दायित्वों पर विस्तार से प्रकाश डाला। यह जानकारी जिला विधिक सहायता अधिकारी श्री प्रवीण कुमार ने दी।