NEWS: चेक मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी को 1 साल की सजा वह जुर्माने से किया दंडित, पढ़े खबर
चेक मामले में न्यायालय का बड़ा फैसला, आरोपी को 1 साल की सजा वह जुर्माने से किया दंडित, पढ़े खबर

मंदसौर। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी नारायणगढ़ के द्वारा महत्वपूर्ण निर्णय पारित करते हुए चेक के अपराध में आरोपी को 1 साल के सश्रम कारावास तथा 9 प्रतिशत वार्षिक ब्याज कि दर से प्रतिकर दिलाये जाने का निर्णय पारित किया है।
प्रकरण के संक्षिप्त विवरण अनुसार परिवादी विजेश कुमार पिता रामनिवास पाटीदार के द्वारा आरोपी निर्मल पिता शांति लाल अग्रवाल निवासी नारायणगढ़ के विरुद्ध 1100000 रुपए के चेक का भुगतान नहीं होने पर अपने अभिभाषक के माध्यम से परिवाद न्यायालय नारायणगढ़ में प्रस्तुत किया।
इस पर न्यायालय द्वारा परिवादी के कथन अंकित किए गए और उसके पश्चात परिवादी के अभिभाषक के तर्कों से सहमत होते हुए आरोपी निर्मल पिता शांतिलाल अग्रवाल निवासी नारायणगढ़ को 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 11 लाख के चेक पर 9 प्रतिशत ब्याज सहित कुल राशि 17 लाख 81 हजार प्रतिकर दिलाए जाने का निर्णय दिया गया। प्रतिकर का भुगतान नहीं करने पर 3 माह अतिरिक्त कारावास का निर्णय दिया गया।