BIG NEWS : पहले पानी पिलाने को कहां, फिर इस बहाने घुसा घर में, बुरी नियत से पकड़ा हाथ, जब बालिका चिल्लाई, तो आरोपी हुआ फरार, थाने में FIR...! अब न्यायालय का फैसला, आरोपी को सश्रम कारावास, पढ़े खबर

पहले पानी पिलाने को कहां

BIG NEWS : पहले पानी पिलाने को कहां, फिर इस बहाने घुसा घर में, बुरी नियत से पकड़ा हाथ, जब बालिका चिल्लाई, तो आरोपी हुआ फरार, थाने में FIR...! अब न्यायालय का फैसला, आरोपी को सश्रम कारावास, पढ़े खबर

नीमच। माननीय सुशांत हुद्दार, सत्र एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सों एक्ट), द्वारा 15 वर्षीय नाबालिक पीड़िता के घर में घुसकर बुरी नियत से हाथ पकड़ने वाले आरोपी मुकेश पिता शंकरलाल जोशी (40), वार्ड नंबर- 11, ग्राम पालसोड़ा को धारा- 354 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार के अर्थदण्ड, धारा- 452 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार के अर्थदण्ड, धारा- 7/8 लैंगिक अपराधों से बालकों का संरक्षण अधिनियम, 2012 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार अर्थदण्ड, धारा 3 (1) (डब्ल्यू) (आई) अनुसुचित जाति एवं जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार के अर्थदण्ड एवं धारा- 3 (2) (वीए) अनुसुचित जाति एवं जनजाति अत्याचार (निवारण) अधिनियम, 1989 के अंतर्गत 3 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, दिनांक- 23.08.2021 की केंट थाना क्षेत्र निवासी पीड़िता के घर की है। 15 वर्षीय पीड़िता जो अनुसुचित जाति की सदस्य हैं, उसके द्वारा थाने में उपस्थित होकर आरोपी के विरूद्ध आवेदन-पत्र दिया। जिसमे बताया कि, उसके माता-पिता घर में नही थे, और वह घर में अकेली थी। तभी आरोपी मुकेश जो हर शनिवार बाल्टी लेकर मांगने (शनि महाराज) आता हैं, उसने पीड़िता के घर का दरवाजा खटखटया और एक गिलास पानी मांगा। 

पीड़िता पानी लेने के लिए घर के अंदर गई, तब आरोपी भी पीछे-पीछे घर के अंदर घुस गया, तब पीड़िता ने आरोपी से पूछा क्या हुआ, तो आरोपी ने कहा कि, मोबाईल चार्जिंग पर लगाना हैं, ऐसा बोलते हुए आरोपी ने पीड़िता का बुरी नियत से हाथ पकड़ लिया, जिस कारण पीड़िता डरकर हाथ छुडाकर घर से बाहर निकल गई और चिल्लाई। जिससे आस-पास के लोग आ गये, जिस कारण आरोपी वहा से भाग गया। पीड़िता के आवेदन पर से आरोपी के विरूद्ध थाने में प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार कर एवं पीड़िता की उम्र व जाति के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रिक करते हुए आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग पत्र विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट), नीमच में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर आरोपी के विरूद्ध अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराकर घटना की गंभीरता को देखते हुए आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय (पॉक्सों एक्ट) द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया एवं जुर्माने की संपूर्ण राशि 5000 रूपए पीड़िता को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।