NEWS: काले सोने की तस्करी, सूचना पर जावद पुलिस की कार्यवाही, मौके से आरोपी गिरफ्तार, अब न्यायालय ने सुरेश को सुनाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना भी, पढ़े खबर
काले सोने की तस्करी, सूचना पर जावद पुलिस की कार्यवाही, मौके से आरोपी गिरफ्तार, अब न्यायालय ने सुरेश को सुनाई 10 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, जुर्माना भी, पढ़े खबर
जावद। माननीय अनुज कुमार मित्तल, विशेष न्यायाधीश (एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985) जावद के द्वारा अवैध मादक पदार्थ अफीम की तस्करी करने वाले आरोपी सुरेश पिता मांगीलाल सोनी (40) निवासी-ग्राम बिनोदा, थाना निम्बाहेडा को एन.डी.पी.एस. एक्ट, 1985 की धारा 8/18 (बी) के अंतर्गत 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1 लाख 50 हजार जुर्माने से दण्डित किया।
दिनेश वैद्य, अपर लोक अभियोजक द्वारा घटना की जानकारी देते हुुए बताया कि घटना दिनांक 14.04.2017 की जावद थाना क्षैत्र के अंतर्गत आने वाले कनेरा मैलाना रोड़, मेढकी के पास स्थित हनुमान मंदीर रोड की हैं। थाना जावद में पदस्थ एस.आई. पन्नालाल दायमा को मुखबीर ने सूचना दी कि, एक फिएस्टा कार में एक व्यक्ति ड्राईवर सीट के नीचे अवैध मादक पदार्थ अफीम को जोधपुर के किसी तस्कर को देने जाने वाला हैं।
मुखबीर सूचना विश्वसनीय होने से एस.आई. पन्नालाल दायमा फोर्स सहित मुखबिर द्वारा बताये गये स्थान पर पँहुचकर घेराबंदी की, जहां मुखबीर द्वारा बताई कार आती हुई दिखाई दी, जिसको फौर्स की सहायता से रोककर उसकी तलाशी लिये जाने पर ड्राईवर सीट के नीचे एक पीले रंग के कट्टे में 15 किलोग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम मिली, जिसको जप्त कर व आरोपी को गिरफ्तार कर उनके विरूद्ध पुलिस थाना जावद में धारा 8/18 (बी) एन.डी.पी.एस. एक्ट 1985 के अंतर्गत पंजीबद्ध कर विवेचना उपरांत अभियोग-पत्र जावद न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
अभियोजन द्वारा न्यायालय में विचारण के दौरान विवेचक, जप्ती अधिकारी, फोर्स के सदस्यों सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराये गये। माननीय न्यायालय द्वारा अभिलेख पर आयी साक्ष्य के आधार पर आरोपी को अवैध रूप से अफीम की तस्करी किये जाने के अपराध का दोशी पाते हुये तथा वर्तमान में विशेषकर युवाओं में फैल रही नशे की प्रवृत्ति को ध्यान में रखते हुए 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 1,50,000 जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी दिनेश वद्य, अपर लोक अभियोजक, जावद द्वारा की गई।