BIG NEWS : 10 वर्ष की नाबालिक से दुष्कर्म, आरोपी को 8 माह में कठोर कारावास, जुर्माने से किया दण्डित, घटना मंदसौर जिले के इस थाना क्षेत्र की, पढ़े खबर
10 वर्ष की नाबालिक से दुष्कर्म
मंदसौर। बीती दिनाक- 20.04.24 को 10 वर्षीय नाबलिक की मां ने पुलिस थाना भानपुरा पर रिपोर्ट दर्ज करवायी कि वह उसके बच्चों के साथ दुधाखेड़ी दर्शन करने आयी थी। इस दौरान आरोपी बनेसिंह उर्फ बन्ना ने उसकी 10 वर्षीय बालिका को खिलौने व हार दिलाने के बहाने से खाल में ले जाकर उसके साथ दुष्कर्म किया। फरियादी की रिपोर्ट पर से पुलिस थाना भानपुरा पर अपराध क्र. 157/24 धारा- 376, 376 AB भादवि 5 m/6.% पाक्सो एक्ट के अंतर्गत अपराध पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया। उनि सुनील जाटव थाना भानपुरा द्वारा आरोपी को गिरफ्तार किया। प्रकरण की विवेचना पूर्ण होने पर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया।
पुलिस अधीक्षक अभिषेक आनद भापुसे के कुशल निर्देशन में अपर लोक अभियोजक हरिवल्लभ पाटीदार, थाना प्रभारी भानपुरा आरसी दांगी, एवं कोर्ट मोहर्रिर आरक्षक राजकुमार भट्ट द्वारा अल्प अवधि मे गभीर अपराध के समस्त साक्षियों के प्रभावी साक्ष्य माननीय न्यायालय के समक्ष करवाये गये। उक्त प्रकरण में माननीय अपर सत्र न्यायालय भानपुरा जितेन्द्र कुमार पाराशर द्वारा आरोपी बनेसिंह उर्फ बना को भादवि एवं पाक्सो एक्ट की सुसंगत धाराओं में दोषी पाते हुये 20 वर्ष कठोर कारावास व जुर्माने से दण्डित किया। प्रकरण की पैरवी एजीपी हरिवल्लभ पाटीदार द्वारा की।
घटना के मात्र 8 माह में प्रकरण का विचारण पूर्ण करवाये जाने में थाना प्रभारी भानपुरा आरसी दांगी, आरक्षक राजकुमार भट्ट, आरक्षक राजेन्द्रसिंह राजावत का सराहनीय योगदान रहा। प्रकरण की कुशल विवेचना उनि सुनील जाटव चौकी प्रभारी भैसोदामण्डी द्वारा की।
अपील -
मेलो एवं भीड़भाड़ वाले स्थानों पर अपने बच्चों का विशेष ध्यान रखें। किसी अनजान व्यक्ति पर विश्वास ना करें। सतर्क रहें सुरक्षित रहे।