BIG NEWS: विहिप नेता युवराज सिंह हत्याकांड मामला, कोर्ट ने सुनाया फैसला, इन 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा, तो ये बरी, पढ़े खबर
विहिप नेता युवराज सिंह हत्याकांड मामला, कोर्ट ने सुनाया फैसला, इन 4 दोषियों को उम्रकैद की सजा, तो ये बरी, पढ़े खबर
मंदसौर। विश्व हिंदू परिषद के नेता युवराज सिंह चौहान हत्याकांड मामले में मंदसौर जिला कोर्ट ने अहम फैसला सुना दिया। कोर्ट ने हत्याकांड में 4 को दोषी मानते हुए आजीवन कारावास और 10 हजार रुपए जुर्माने की सजा सुनाई है। इसके अलावा मामले में शामिल अन्य आरोपियों को बरी कर दिया गया।
विश्व हिंदू परिषद नेता युवराज सिंह की मंदसौर में गीता भवन के पास गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। हत्या में मुख्य आरोपी दीपक तंवर था। दीपक को आशंका थी कि, उसके साथी सोनू गोस्वामी की हत्या में युवराज सिंह का हाथ है, और अब युवराज उसकी भी हत्या न कर दें, इसी डर के कारण उसने युवराज की हत्या कर दी। युवराज सिंह चौहान के माफिया डॉन सुधाकर राव मराठा संबंध थे। इसके अलावा उस पर मंदसौर और रतलाम में भी मामले दर्ज थे।
चार को आजीवन कारावास-
मंदसौर कोर्ट में चल रहें इस मामले में दीपक तंवर के अलावा अंकित तंवर, छोटू उर्फ फैजान और लाला उर्फ नागेश को कोर्ट ने आजीवन कारावास और 10 हजार के जुर्माने की सजा सुनाई है। मंदसौर के एडीजे विशाल शर्मा की कोर्ट ने मामले में शामिल अन्य आरोपियों हेमंत उर्फ विक्की गोसर और अनिल डेरिंग समेत अन्य आरोपियों को सबूत के अभाव में बरी कर दिया।
हत्याकांड के बाद गरमाई थी सियासत-
दीपक और युवराज के बीच पुरानी दुश्मनी थी, दोनों के बीच कई बार झगड़े हुए थे। लेकिन इनका आखिरी परिणाम युवराज सिंह चौहान की मौत बनकर सामने आया। इस हत्या के बाद मध्यप्रदेश में सियासत गरमा गई थी। उस दौरान एमपी में कांग्रेस सरकार में कमलनाथ मुख्यमंत्री थे। तब पूर्व सीएम रहें शिवराज सिंह चौहान सहित बीजेपी पार्टी ने हत्याकांड के विरोध में प्रदर्शन किया था और निष्पक्ष जांच की मांग की थी।