BIG NEWS : अवैध मादक पदार्थ तस्करी मामला, आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 1.50 लाख के अर्थदण्ड से किया दण्डित, प्रकरण नार्कोटिक्स सेल से जुड़ा, पढ़े खबर

अवैध मादक पदार्थ तस्करी मामला

BIG NEWS : अवैध मादक पदार्थ तस्करी मामला, आरोपी को 12 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा, 1.50 लाख के अर्थदण्ड से किया दण्डित, प्रकरण नार्कोटिक्स सेल से जुड़ा, पढ़े खबर

नीमच। जिला लोक अभियोजक कार्यालय मिडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया घटना इस प्रकार है कि, दिनांक 23.01.2020 को नारकोटिक्स सेल नीमच थाने पर पदस्थ उपनिरीक्षक रउफ खान को उनके विश्वसनीय मुखबीर से सूचना मिली कि ग्राम शामडी सिसान थाना मुण्डलाना जिला सोनीपत हरियाणा का रणधीर रंगा उसके साथी मांगीलाल भील के साथ मिलकर स्वयं के आधिपत्य के अशोक लीलेण्ड कंपनी के ट्रक (कंटेनर) बंद बॉडी के ढक्कन के पीने रंग वाले कॉफी- ब्लेक रंग के मूंह का, जिससे बॉडी के ढक्कन के पीले रंग के ट्रक रजि. नंबर एच.आर. 56ए-6771 में कूलर के बीच में करीबन 3-4 किंवटल डोडाचूरा के बोरे भरकर - छिपाकर एक से डेढ़ घण्टे में तस्करी हेतु मनासा होते हुए फोरलेन रोड से राजस्थान हरियाणा तरफ किसी तस्कर को देने जाने वाले है। 

यदि नीमच फोरलेन रोड़ पर जैतपुरा फण्टे या उसके आस पास फोरलेन रोड़ पर छिपाकर घेराबंदी की जाए, तो उक्त व्यक्तियों को अवैध मादक पदार्थ डोडाचुरा सहित पकड़ा जा सकता है अन्यथा वे निकल भी सकते है" मुखबीर सूचना की तस्दीक व कार्यवाही हेतु ग्राम भाटखेडा फण्टे के आगे फोरलेन रोड़ करणीमाता इंस्टीट्यूट ऑफ नर्सिंग के पीछे थाना नीमच सिटी, जिला नीमच म.प्र. तरफ फोर्स रवाना हुए तथा मुखबीर द्वारा बताए स्थान पर पहुंचे तथा हमराह फोर्स व पंचानों को नाकाबंदी में लगाया करीबन 15 मिनिट पश्चात् मुखबीर के बताए अनुसार, भवरासा फण्टा तरफ फोरलेन से एक अशोक लीलेण्ड कंपनी के ट्रक क्रमांक एच.आर. 56ए 6771 आता दिखा जिसको घेराबंदी कर पकड़ा। 

ट्रक चालक का नाम पता पूछने पर उसने अपना नाम मांगीलाल पिता प्रभुलाल होना बताया। मांगीलाल के कब्जे वाली ट्रक/कंटेनर की तलाशी लेने पर उसका गेट खोलकर देखा तो उसमे भरे कूलर के बॉक्स के बीच में काले प्लास्टिक के 20 कट्टे मिले, जिसमें 4 क्विंटल अवैध मादक पदार्थ डोडाचूरा भरा होना पाया गया। तत्पश्चात् आरोपी को गिरफ्तार कर मौके पर समस्त कार्यवायी की गई तत्पश्चात् थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर में प्रकरण दर्ज किया गया जिसका अपराध क्रमांक 12/2020 अधिनियम की धारा 8/15 का पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया तथा समस्त कार्यवाही पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय श्रीमान नीमच के समक्ष प्रस्तुत किया गया। जिसमें विचारण के दौरान आरोपी रणधीर एवं आरोपी कारूलाल फरार हो गए प्रकरण मांगीलाल भील पर लंबित रहा। 

जिसका प्रकरण 25/20 पर दर्ज होकर उक्त प्रकरण में समस्त महत्वपूर्ण अभियोजन साक्ष्य लोक अभियोजक द्वारा करायी गई। जिस पर विशेष न्यायाधीश महोदय एनडीपीएस कोर्ट नीमच के न्यायाधीश जितेन्द्रकुमार बाजोलिया द्वारा दिनांक 28.10.2025 को आरोपी मांगीलाल भील को 12 वर्ष का सश्रम कारावास एवं 1,50,000/-रू. के अर्थदण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से प्रभावी पेरवी जिला लोक अभियोजक नीमच चंचल बाहेती द्वारा की गई।