NEWS :शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म, फिर पुलिस की जांच, और रांग नंबर से युवक की पहचान, अब आरोपी को आजीवन कारावास, पढ़े ये खबर
शादी का झांसा देकर किया दुष्कर्म,
बालाघाट, मोबाइल से लगे रांग नंबर पर नाबालिग की युवक से पहचान होने के बाद युवक ने उसे विवाह का प्रलोभन दिया, फिर उसका अपहरण कर उसके साथ दुष्कर्म किया, मामला आरक्षी केन्द्र किरनापुर के बालाघाट का, न्यायालय के (पॉक्सो एक्ट) मनोज कुमार तिवारी की आदालत ने आरोपी युवक को दोषी ठहराते हुए, आजीवन कारावास और 12 हजार रूपये के अर्थदंड से दंडित करने का आदेश दिया,
सहायक जिला अभियोजन अधिकारी एवं मीडिया प्रभारी विमल सिंह ने बताया, कि घटना 12 जून 2020 की है, जब नाबालिग सहेली के घर जाने की बात कहकर निकली और घर वापस नहीं लौटी तो परिजनों ने उसकी आसपास तलाश की, जिसका कोई पता नहीं चलने पर परिजनों ने शिकायत किरनापुर थाने में दर्ज कराई, जिसमें पुलिस ने अपहरण का मामला बताया था,
पुलिस ने 6 जुलाई 2020 को अपहरण नाबालिग को मंदसौर के सीतामउ अंतर्गत ग्राम से दस्तयाब किया, जिसके बाद नाबालिग ने पूछताछ में बताया कि मोबाइल से गलत नंबर लग जाने के कारण युवक ईश्वर से उसकी पहचान हो गई, जनवरी 2020 में उसने ईश्वर को मिलने बालाघाट बुलाया था, ईश्वर उससे शादी करने को कहता था, और ईश्वर ने उसे एक मोबाइल भी दिया था, जिससे वे दोनो अक्सर बात करते थे,
12 जून 2020 ईश्वर उसके गांव आया, जिसके साथ उसके दो दोस्त भी थे, ईश्वर ने उससे कहा कि वह उससे शादी करना चाहता है, और साथ चलने को कहा, जिसके बहकावे में आकर वह उसके साथ गाड़ी में बैठकर मंदसौर के नकेड़िया गांव आ गई, जहां ईश्वर ने उसे एक कमरे में रखा और उसके साथ वहां पर कई बार शारीरिक संबंध बनाये, और उसका शोषण भी किया, मंदसौर जिले के दलौदा पुलिस थाना अंतर्गत बानीखेड़ी निवासी 33 वर्षीय ईश्वर का मामला है,