BIG NEWS: 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, भूरा का कमलेश ने किया सहयोग, अब न्यायालय का बड़ा फैसला, दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माने से भी किया दण्डित, मामला- केंट थाना क्षेत्र का, पढ़े ये खबर

12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, भूरा का कमलेश ने किया सहयोग, अब न्यायालय का बड़ा फैसला, दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माने से भी किया दण्डित, मामला- केंट थाना क्षेत्र का, पढ़े ये खबर

BIG NEWS: 12 वर्षीय बालिका से दुष्कर्म, भूरा का कमलेश ने किया सहयोग, अब न्यायालय का बड़ा फैसला, दोनों आरोपियों को 20-20 वर्ष का सश्रम कारावास, जुर्माने से भी किया दण्डित, मामला- केंट थाना क्षेत्र का, पढ़े ये खबर

नीमच। माननीय सुशांत हुद्दार, सत्र न्यायाधीश एवं विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो एक्ट) द्वारा 12 वर्षीय पीड़िता का अपहरण करके उसके साथ बलात्कार करने वाले आरोपी भूरा उर्फ भूरी पिता प्रेम गोस्वामी (20) निवासी- लहसुन मण्डी के पास को धारा- 363, 1860 में 1 वर्ष के सश्रम कारावास व 1 हजार रूपए अर्थदण्ड, धारा- 366 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार अर्थदण्ड एवं धारा 3/4 (2) पॉक्सों एक्ट, 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार 500 रूपए अर्थदण्ड से दण्डित किया एवं इस अपराध में आरोपी भूरा का सहयोग करके दुष्प्रेरण करने वाले आरोपी कमलेश पिता कोदर मीणा (24) निवासी- महाराणा बंगला को धारा- 366/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 में 5 वर्ष के सश्रम कारावास व 2 हजार अर्थदण्ड एवं धारा 16/17 पॉक्सों एक्ट, 2012 में 20 वर्ष का सश्रम कारावास व 3 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया।

प्रकरण में शासन की और से पैरवी करने वाले विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि, नीमच में रहने वाली 12 वर्षीय पीड़िता के माता-पिता की मृत्यु हो जाने से वह उसकी बहन व जीजा के घर पर रहती हैं। दिनांक 23 फरवरी 2020 को वह शाम के समय शौच करने के लिये गई, तो लसहन मण्डी के गेट के पास से आरोपी भूरा उसको जबरन बाइक पर बैठाकर ले गया। 

बस स्टैण्ड पर पंहुचकर आरोपी ने उसके दोस्त आरोपी कमलेश को फोन लगाकर बुलाया, फिर दोनो पीडिता को कमलेश के कमरे पर ले गये, जहां आरोपी भूरा ने पीड़िता के साथ जबरन बलात्कार किया। अगले दिन दोनो आरोपी पीड़िता को बाइक पर बैठाकर चित्तोड़गढ़ (राजस्थान) ले गये, फिर कमलेश वहां से वापस आ गया, किन्तु आरोपी भूरा पीड़िता को दिल्ली ले गया जहां से वह पीड़िता को दिनांक 26 फरवरी 2020 को वापस नीमच लेकर आया, फिर पीड़िता मौका देखकर भागकर उसके जीजा के घर पर आ गई। 

पीड़िता द्वारा बताई गई घटना के आधार पर उसके जीजा ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की। विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर व पीडिता का मेडिकल कराकर उसकी उम्र के संबंध में आवश्यक साक्ष्य एकत्रित कर शेष अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र विशेष न्यायालय, नीमच में प्रस्तुत किया।

अभियोजन द्वारा माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष विचारण के दौरान पीड़िता सहित सभी महत्वपूर्ण साक्षीगण के बयान कराकर अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए दोनो आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिससे सहमत होकर माननीय विशेष न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक जगदीश चौहान द्वारा की गई।