NEWS : मादक पदार्थ निर्माण में प्रयुक्त नियंत्रित पदार्थ एसिटिक एनहाईड्राईड के अवैध परिवहन मामला, आरोपीगणों को 5-5 वर्ष के कठोर कारावास, जुर्माने से भी किया दण्डित, पढ़े खबर
मादक पदार्थ निर्माण में प्रयुक्त नियंत्रित पदार्थ एसिटिक एनहाईड्राईड के अवैध परिवहन मामला
मंदसौर। दिनांक- 18.06.22 को तत्कालिन चौकी प्रभारी भैसोदामण्डी कपिल सौराष्ट्रीय द्वारा आरोपीगणों हैदरखां पिता बाबूखां व जरीफ खां पिता शहजाद खां निवासी सोनगरी थाना दलौदा के कब्जे से 52 किलो 100 ग्राम नियंत्रित पदार्थ एसिटिक एनहाईड्राईड जप्त कर आरोपीगणों के विरूद्ध थाना भानपुरा पर अपराध क्रमांक 236/22 धारा 9 ए, 25 ए एनडीपीएस एक्ट का अपराध पंजीबद्ध किया गया, जिसकी विवेचना तत्कालिन थाना प्रभारी भानपुरा अवनीश श्रीवास्तव द्वारा पूर्ण कर अभियोग पत्र न्यायालय पेश किया गया।
माननीय न्यायालय द्वारा घटना के मात्र 30 माह में प्रकरण का निराकरण करते हुये अभियोजन द्वारा प्रस्तुत साक्ष्य के आधार पर युक्तियुक्त संदेह से परे आरोपी हैदर व जरिफ को धारा 9ए, 25ए एनडीपीएस एक्ट का दोषी पाते हुये पांच-पांच वर्ष के कठोर कारावास व पचास-पचास हजार रूपये के जुर्माने से दण्डित किया गया व घटना में प्रयुक्त मोटर सायकल को राजसात किया गया। प्रकरण की कुशल पैरवी एजीपी हरिवल्लभ पाटीदार द्वारा की गयी व प्रकरण के शीघ्र निराकरण में आरक्षक राजकुमार भट्ट का सराहनीय योगदान रहा।