BIG NEWS: बाइक पर मादक पदार्थ की तस्करी, पुलिस की कार्यवाही, और आरोपी गिरफ्तार, अब तस्करों को सालों का सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगाया, पढ़े ये खबर

बाइक पर मादक पदार्थ की तस्करी, पुलिस की कार्यवाही, और आरोपी गिरफ्तार, अब तस्करों को सालों का सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगाया, पढ़े ये खबर

BIG NEWS: बाइक पर मादक पदार्थ की तस्करी, पुलिस की कार्यवाही, और आरोपी गिरफ्तार, अब तस्करों को सालों का सश्रम कारावास, जुर्माना भी लगाया, पढ़े ये खबर

नीमच। जिला लोक अभियोजक कार्यालय मिडिया प्रभारी एडवोकेट अली असगर ने बताया, घटना इस प्रकार है कि थाना नीमच केण्ट सहायक उप निरक्षक के पद पर पदस्थ देवेन्द्रसिंह सेंगर को दिनांक 28.08.2018 को उनके विश्वसनीय मुखबीर ने थाना उपस्थित होकर सुचना दी कि बाइक बजाज विकांता काले रंग की। जिस पर आरजे.09.सीएस. 8335 की नंबर प्लेट लगी है, पर दो लडके नई उम्र के होकर सिंगोली तरफ से अवैध मादक पदार्थ अफिम लेकर सरवानिया मालखेडा फंटा होते हुए फोरलेन रोड जावद फटे पर किसी तस्कर को देने के लिये आने वाले हैं तुरंत घेराबंदी की जाये तो सफलता मिल सकती है। 

इस पर सहायक उपनिरीक्षक देवेन्द्र सिंह सेंगर ने फोर्स मय शासकिय वाहन लेकर बताये स्थान पर नाकाबंदी घेराबंदी की तभी कुछ समय पश्चात् मालखेडा फंटा तरफ से एक मोटरसाइकिल आती दिखी। जिस पर दो नई उम्र के लड़के बैठे थे, जिसे घेराबंदी कर रोका तथा मुखबिर द्वारा बताये मोटरसाइकिल नम्बर आरजे.09.सीएस. 8335 की नंबर प्लेट लगी होना पायी गयी थी।

मुखबिर सुचना की पुष्टि होने पर बाइक चालक का नाम पता पूछते उसने अपना नाम किशनलाल पिता प्यारचंद रेगर निवासी काली खेत (राज.) का होना बताया तथा पीछे बैठे व्यक्ति जिसने दोनों के बीच में एक काले रंग का बैग लेकर बैठा था, का नाम पता पूछते मुकेश पिता बंशीलाल प्रजापत निवासी चरछा (राज.) का होना बताया। दोनो के बिच में रखे काले रंग के बैग में प्लास्टिक की पारदर्शी पॉलिथिन की थैली निकली। जिस में 2 किलो 600 ग्राम अवैध मादक पदार्थ अफीम रखी थी। मौके से दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर वाहन जप्त कर एनडीपीएस एक्ट में प्रकरण दर्ज किया गया।

विवेचना उपरांत पत्र विशेष न्यायालय नीमच में प्रस्तुत किया। कोर्ट ने आरोपी किशनलाल (30) पिता प्यारचंद रेगर निवासी काली खेत थाना बिगोद जिला भीलवाडा (राजस्थान). विभिन्न धारा मे 10-10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं एक-एक लाख रुपये का जुर्माना व आरोपी मुकेश प्रजापत (33) पिता वंशीलाल प्रजापत निवासी चरछा थाना बेगू, जिला चित्तौड़गढ (राजस्थान) को भी विभिन्न धाराओं में 10 वर्ष का सश्रम कारावास व एक लाख जुर्माने से दंडित किया है। प्रकरण में म.प्र. शासन की और से प्रभावी पेरवी जिला लोक अभियोजक चंचल बाहेती द्वारा की।