NEWS-तेज गति व लापरवाही से ट्रक चलाकर टक्कर होने पर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने ट्रक चालक को सुनाई 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा , पढ़े खबर ...........
तेज गति व लापरवाही से ट्रक चलाकर टक्कर होने पर मृत्यु कारित करने वाले आरोपी को न्यायालय ने ट्रक चालक को सुनाई 1 वर्ष के सश्रम कारावास की सज़ा , पढ़े खबर ...........
नीमच। श्रीमती स्वागिता पूर्णेश श्रीवास्तव, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, नीमच ने द्वारा लापरवाहीपूर्वक ट्रक चलाते हुवे अचानक ब्रेक लगाये जाने से हुई टक्कर के कारण एक व्यक्ति की मृत्यु व एक व्यक्ति के घायल हो जाने से आरोपी ट्रक चालक सद्दाम हुसैन पिता सरदार खान मेव, उम्र-32 वर्ष, निवासी-ग्राम मुंगस्का, जिला अलवर (राजस्थान) को धारा 304ए भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 01 वर्ष के सश्रम कारावास व 1000रू. अर्थदण्ड, धारा 337 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 500रू अर्थदण्ड एवं धारा 279 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 03 माह के सश्रम कारावास व 500रू. अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं श्री राजेन्द्र नायक द्वारा घटना की जानकारी देते हुए बताया कि घटना 8 वर्ष पूर्व की होकर दिनांक 16.06.2015 को शाम के लगभग 4 बजे भरभड़िया फंटा की हैं। घटना दिनांक को आरोपी उसके ट्रक को तेजगति व लापरवाहीपूर्वक चला रहा था, उसके द्वारा अचानक से ब्रेक लगाकर रोड़ के बीच में उसके ट्रक को खड़ा कर दिया, जिसके परिणामस्वरूप पीछे से आ रहा ट्रक, आरोपी के ट्रक से टकरा गया।
इस टक्कर के परिणामस्वरूप पीछे वाले ट्रक को चला रहे ड्राईवर रामअवतार सैनी को गंभीर चोटे आई व उसकी मृत्यु हो गई एवं साथ में बैठे हुवे व्यक्ति मनोज शर्मा को भी चोटे आई। घायल व्यक्ति मनोज शर्मा द्वारा घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना नीमच केंट पर की गई, जिस पर से अपराध क्रमांक 323/2015 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध हुई। विवेचना के दौरान आरोपी को गिरफ्तार किया गया व ट्रक को जप्त कर शेष आवश्यक अनुसंधान उपरांत अभियोग पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी आहत व चश्मदीद साक्षी सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराते हुए अपराध को प्रमाणित कराकर आरोपी को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया, जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपी को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी श्री राजेन्द्र नायक, एडीपीओ द्वारा की गई।