NEWS: पहले से आदतन अपराधी, फिर किया बाउण्ड ओव्हर का उल्लघंन, पुलिस ने पहुंचाया जेल, अब न्यायालय से भी हुई अपील खारिज, इन चारों बदमाशों की जेल अवधि बरकरार, पढ़े खबर
पहले से आदतन अपराधी, फिर किया बाउण्ड ओव्हर का उल्लघंन, पुलिस ने पहुंचाया जेल, अब न्यायालय से भी हुई अपील खारिज, इन चारों बदमाशों की जेल अवधि बरकरार, पढ़े खबर

नीमच। आगामी त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव के मद्देनजर पुलिस अधीक्षक सूरज कुमार वर्मा के निर्देशन व अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक सुन्दरसिंह कनेश एवं जावद एसडीओपी राजतिलक मालवीय के मार्गदर्शन तथा जावद थाना प्रभारी निरीक्षक राजेशसिंह चौहान के कुशल नेतृत्व में पुलिस थाना जावद के द्वारा आदतन अपराधियों के विरूद्ध प्रतिबंधात्मक कार्यवाही की गई थी।
परन्तु आदतन अपराधी सेवंतीलाल पिता शंकरलाल पाटीदार निवासी नयागांवव, बुगदाद पिता नूरमोहम्मद निवासी आदर्श मोहल्ला जावद, दिनेश पिता धनराज तैली निवासी जावद, मुकेश पिता मस्ताना नाथ निवासी नयागांव को अनुविभागीय दण्डाधिकारी जावद के न्यायालय के द्वारा एक वर्ष तक अपराध घटित न करने के हेतु 50,000 हजार रुपये की राशि से बाउण्ड ओव्हर किया गया था। किन्तु इन आरोपिगणों द्वारा उक्त बाउण्ड ओव्हर का उल्लघंन करते हुये पुन: अपराध घटित किए जाने पर इनके खिलाफ धारा 122 जा.फौ. के तहत कार्यवाही करते हुए अनुविभागीय दण्डाधिकारी जावद के न्यायालय में प्रकरण प्रस्तुत किया गया।
जहां न्यायालय द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपिगणों की बाउण्ड ओव्हर की शेष अवधी हेतु क्रमश: सेवंतीलाल पाटीदार निवासी नयागांव को 1 माह, बुगदाद कुंजडा मुसलमान निवासी आदर्श मोहल्ला जावद को 6 माह, दिनेश तैली निवासी जावद को 09 माह, मुकेश नाथ निवासी नयागांव 06 माह के लिये उपजेल जावद निरूद्ध करने के आदेश पारित किये गये थे।
जिसे लेकर उक्त आरोपिगणों द्वारा उक्त आदेश के विरूद्ध अपर सत्र न्यायालय जावद में अपील प्रस्तुत की गई। जहां अपर सत्र न्यायाधीश जावद द्वारा प्रकरण की सुनवाई करते हुए आरोपिगणो की अपील पुनरिक्षण याचिका खारिज करते हुए अनुविभागीय अधिकारी जावद के न्यायालय द्वारा पारित आदेश को यथावत रखा गया।