BIG NEWS: रामपुरा के जमालपुरा गांव में प्रशासन की टीम की दस्तक, माता-पिता को दी समझाइश, और रुकवाया ये अपराध, मौका पंचनामा भी तैयार, पढ़े रुपेश सारू की खबर
रामपुरा के जमालपुरा गांव में प्रशासन की टीम की दस्तक, माता-पिता को दी समझाइश, और रुकवाया ये अपराध, मौका पंचनामा भी तैयार, पढ़े रुपेश सारू की खबर
रामपुरा। बाल विवाह रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह मुस्तैद है। अनुविभागीय अधिकारी मनासा के मार्गदर्शन में आज रामपुरा के समीप जमालपुरा में एक बाल विवाह रुकवाया गया। प्राप्त जानकारी के अनुसार महिला एवं बाल विकास परियोजना अधिकारी अशोक ज्ञानवाणी को सूचना मिली थी कि, ग्राम जमालपुरा में बाल विवाह हो रहा है। सूचना पर तत्काल कार्रवाई करते हुए प्रशासन और पुलिस टीम ग्राम जमालपुरा पहुंची, और घीसालाल के यहां 16 वर्षीय बालक भेरूलाल का विवाह रुकवाया।
जानकारी ने यह भी सामने आया कि, परियोजना अधिकारी अशोक ज्ञानवाणी द्वारा परिजनों को समझाइश दी गई। उन्होंने बताया कि, बाल निषेध अधिनियम के तहत बाल विवाह किया जाना अपराध है, तथा इसमें बालिका की उम्र 18 वर्ष एवं बालक की उम्र 21 वर्ष अनिवार्य है। इसके पूर्व अगर विवाह किया जाता है, तो वह बाल विवाह की श्रेणी में आता है। अतः यह बाल विवाह नहीं किया जा सकता।
इसके यदि पालन नहीं किया जाता है, तो पुलिस कार्रवाई की जाएगी। इस पर परिजन भी अधिकारीयों की बात पर सहमत हुए, जिसके बाद पर्यवेक्षक दीपमाला चौधरी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता व अन्य समस्त नागरिकों के समक्ष पंचनामा बनाया गया। जिस पर बालक के पिता-माता दादी एवं स्वयं बालक के द्वारा उपस्थित नागरिकों के द्वारा भी हस्ताक्षर किए गए। इसके पश्चात वधू पक्ष के चंद्रपुरा स्थित आवास पर भी बालिका की माता बालिका एवं ग्राम के चौकीदार के समक्ष पंचनामा बनाया गया, तथा बाल निषेध अधिनियम के नियमों की जानकारी दी गई। बावजूद इसके यदि दोनों पक्ष बाल विवाह कराते है, तो दोनों के विरुद्ध कार्यवाही की जाएगी। इस कार्यवाही में पुलिस विभाग का भी सराहनीय योगदान रहा।