BIG NEWS: बंटवारा पावती बनाने के लिए लाखों की मांग, शिकायत पहुंची लोकयुक्त, तो टीम की बड़ी कार्यवाही, अब भ्रष्ट पटवारी और उसके साथी को 4 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

बंटवारा पावती बनाने के लिए लाखों की मांग, शिकायत पहुंची लोकयुक्त, तो टीम की बड़ी कार्यवाही, अब भ्रष्ट पटवारी और उसके साथी को 4 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

BIG NEWS: बंटवारा पावती बनाने के लिए लाखों की मांग, शिकायत पहुंची लोकयुक्त, तो टीम की बड़ी कार्यवाही, अब भ्रष्ट पटवारी और उसके साथी को 4 वर्ष का कारावास, जुर्माना भी, पढ़े खबर

मदसौर। विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम माननीय किशोर कुमार गेहलोत द्वारा आरोपी पटवारी- रवि आचार्य पिता ईश्वरचंद्र आचार्य निवासी भागवत नगर व साथी आरोपी जयप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण राठौर निवासी संजीत नगर को भ्रष्टाचार करने का आरोपी मानते हुए 4-4 वर्ष का कारावास व 20-20 हजार के जुर्माने से दण्डित किया।

अभियोजन दीपक जमरा द्वारा बताया गया कि, हीरालाल माली निवासी टिगरीया मदंसौर ने बीती दिनांक- 23.02.2015 को लोकायुक्त कार्यालय उज्जैन में पटवारी- रवि आचार्य, हल्का नंबर 29 द्वारा उसके ताउजी स्व. राजाराम माली की जमीन की पावतीयां लड़कियों के नाम बनाने एवं पैतृक जमीन का बंटवारा व बंटवारा नक्शा बनवाने हेतु साढ़े तीन लाख रूपये रिश्वत की मांग की। शिकायत आवेदन पर लोकायुक्त निरीक्षक- बसंत श्रीवास्तव द्वारा आवेदक हीरालाल को एक डिजीटल वाईस रिकॉर्डर रिश्वत की मांग की बातचीत को रिकॉर्ड करने हेतु दिया जाकर उसके साथ आरक्षक मोहम्मद इसरार को रवाना किया। 

फिर दिनाक- 23.02.2015 की शाम आवेदक और आरक्षक व भांजा राजेश माली के रिश्वत मांग की वार्ता को रिकॉर्ड कर, रिकॉर्डर प्रस्तुत किया। साथ ही एक आवेदन पत्र भी कार्यवाही हेतु प्रस्तुत कर बताया कि, निवेदन पर पटवारी- रवि आचार्य डेढ लाख रूपये में पावती बनाने को तैयार हो गया है। रूपये लेकर दिनांक 24.02.2015 को अपने निजी कार्यालय दत्त मंदिर रोड, मंदसौर में बुलाया। 

लोकायुक्त निरी- बसंत श्रीवास्तव के द्वारा ट्रेप कार्यवाही करने हेतु आवेदक को केमीकल (पॉउडर) लगे रिश्वत के नोटों को आवेदक हीरालाल व उसका भांजा राजेश माली दिनांक- 24.02.2015 को पटवारी के बताए स्थान पर पहुंचे व रिश्वत के नोट पटवारी-रवि आचार्य को दिए व आवेदक ने रिश्वत देकर लोकायुक्त पुलिस को इशारा करा, इशारा पाते ही लोकायुक्त पुलिस ने पटवारी- रवि आचार्य को पकड़ने के लिए पहूंची। इतने में रवि आचार्य ने लोकायुक्त पुलिस को आते देख रिश्वत की रकम अपने साथी जयप्रकाश को दे दी ओर लोकायुक्त पुलिस को धक्का देकर मौके से भाग गया। 

पटवारी-रवि आचार्य के भागने के बाद उसके साथी जयप्रकाश जिसे पटवारी ने रिश्वत के नोट दिए थे को पकड़ा व उसके कब्जे से लोकायुक्त पुलिस ने नोटो को जप्त किया। बाद मौके पर ट्रेप दल के द्वारा मौके की समस्त विधिक कार्यवाही कर बाद अपराध क्रमांक- 52 / 2015, धारा-7, 13 (1) डी, 13 (2) भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम व धारा 120-बी भादवि में अनुसंधान पूर्ण कर पटवारी - रवि आचार्य व साथी जयप्रकाश के विरूद्ध विशेष न्यायालय भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम में अभियोग पत्र प्रस्तुत किया। अपराध में अनुसंधान लोकायुक्त निरीक्षक- बसंत श्रीवास्तव के द्वारा किया।

प्रकरण के विचारण के दौरान अभियोजन की ओर से प्रकरण में पैरवी उप संचालक अभियोजन सुशील कुमार जैन व डीपीओ निर्मला सिंह चौधरी के द्वारा की। माननीय विशेष न्यायालय के समक्ष अभियोजन के द्वारा रखे गए सुदृढ़ तथ्यों / आधारों से सहमत होते हुए आज दिनाक 31.12.2022 को आरोपी पटवारी- रवि आचार्य पिता ईश्वर चंद्र आचार्य व आरोपी जयप्रकाश पिता लक्ष्मीनारायण राठौर को माननीय विशेष न्यायधीश भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम किशोर कुमार गेहलोत को भ्रष्टाचार करने का आरोपी मानते हूए 4-4 वर्ष का कारावास व 20-20 रूपये जुर्माने से दण्डित किया। अभियोजन की ओर से प्रकरण का सफल संचालन उप संचालक अभियोजन सुशील कुमार जैन व डीपीओ निर्मला सिंह चौधरी के द्वारा किया गया।