BIG NEWS: MP में नई गाइडलाइन, शव देने से मना नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल, अगर बिल बकाया, तब भी नि:शुल्क वाहन से पहुंचानी होगी डेड बॉडी, ये बाते भी रखना होगी ध्यान, पढ़े खबर

MP में नई गाइडलाइन

BIG NEWS: MP में नई गाइडलाइन, शव देने से मना नहीं कर सकेंगे निजी अस्पताल, अगर बिल बकाया, तब भी नि:शुल्क वाहन से पहुंचानी होगी डेड बॉडी, ये बाते भी रखना होगी ध्यान, पढ़े खबर

डेस्क। निजी अस्पतालों में किसी मरीज की मौत के बाद अस्पताल प्रबंधन बिल भुगतान के नाम पर अब मरीज के शव को बंधक नहीं बना सकता। यही नहीं परिजनों द्वारा शव को प्राप्त न करने या लावारिस होने पर शव को गरिमा के साथ रखना होगा। इस दौरान शव के लिए फ्रीजर या कोल्ड स्टोरेज जैसी व्यवस्था भी करनी होगी। ऐसा ना करने पर अस्पताल के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। 

स्वास्थ्य विभाग ने गुरुवार को निजी अस्पतालों में शवों के रख-रखाव को लेकर नए दिशा निर्देश जारी किए। कोविड काल में शवों के संरक्षण को लेकर राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग ने स्वत: संज्ञान लेकर यह नियम जारी किए, आयोग द्वारा नए नियम जारी करने के बाद स्वास्थ्य विभाग ने सभी निजी अस्पताल और नर्सिंग होम्स को इस संबंध में पत्र जारी किया।

गौरतलब है कि, निजी अस्पतालों में बिल भगुतान न होने के बाद मरीज के शव को परिजनों को न सौंपने और विवाद के मामले कई बार सामने आएं हैं। परिजन इसके विरोध में अस्पताल में तोड़फोड़ तक कर देते हैं। इन सब विवादों को खत्म करने के लिए स्वास्थ्य विभाग द्वारा नए नियम जारी किए गए हैं। हालांकि भोपाल नर्सिग होम एसोसिएशन के अध्यक्ष का कहना है कि, निजी अस्पतालों में फ्रीजर नहीं होते, लेकिन अस्पताल इसकी व्यवस्था कर देते हैं। कोई अस्पताल पैसों के लिए शवों को बंधक नहीं बनाता। शवों को परिजनों को सौंपे जाने तक अस्पताल में पूरी गरिमा से रखा जाता है।