BIG NEWS: सीमांकन की कार्य, तो खेत पर पहुंचे लठैत, इनके साथ की जमकर मारपीट, अब पीड़ितों को इंसाफ, 8 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे, न्यायालय ने सुनाया फैसला, पढ़े खबर
सीमांकन की कार्य, तो खेत पर पहुंचे लठैत, इनके साथ की जमकर मारपीट, अब पीड़ितों को इंसाफ, 8 आरोपी पहुंचे सलाखों के पीछे, न्यायालय ने सुनाया फैसला, पढ़े खबर
मनासा। न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी सुश्री शिवांगी सिंह परिहार द्वारा खेत के सीमांकन को लेकर हुवे विवाद के कारण लट्ठ व अन्य आयुधों से मारपीट कर गंभीर चोट पहुंचाने वाले 8 आरोपीगण को भारतीय दण्ड संहिता, 1860 की धारा 148/149, 323/149, 325/149 के अंतर्गत 6-6 माह के कारावास व 1-1 हजार जुर्माने से दण्डित किया।
एडीपीओ विवेक कुमार गोयल द्वारा जानकारी देते हुुए बताया कि घटना बीती दिनांक 5.11.2012 की ग्राम परोतपिपल्या स्थित फरियादी रामनारायण के खेत की हैं। फरियादी रामनारायण तथा उसके दोनों पुत्र राधेश्याम व बापुलाल खेत की जमीन का सीमांकन गिरदावर दिनेश मेहता व पटवारी उदयराम के करवा रहे थे। इतने में आरोपीगण लट्ठ व अन्य आयुध लेकर आये व कहने लगे कि, सीमांकन नहीं होने देंगे, और इसी बात को लेकर आरोपीगण द्वारा फरियादी व उसके दोनो पुत्रों के साथ मारपीट की गई, फिर चिल्ला चोट की आवाज सुनकर आसपास के लोगो ने बीच-बचाव किया।
मारपीट के कारण फरियादी के दोनो पुत्रों के पैर गंभीर चोट आकर फ्रैक्चर हो गया था। फरियादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा में कि जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध क्रमांक 327/2012, धारा 148/149, 323/149, 325/149 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की गई। पुलिस मनासा द्वारा विवेचना के दौरान आरोपीगण को गिरफ्तार कर, शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया गया।
विचारण के दौरान अभियोजन की और से न्यायालय में फरियादी, आहतगण व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी आवश्यक गवाहों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा लट्ठ व अन्य आयुधों से आहतगण के साथ मारपीट कर उनको गंभीर चोट पहुंचाने के अपराध को संदेह से परे प्रमाणित कराते हुए आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को 3-3 माह का कारावास व धारा 325/149 में 6-6 माह का कारावास व 1-1 हजार के जुर्माने से दण्डित करते हुए सभी सजायें एक साथ भुगताये जाने का आदेश किया। न्यायालय में शासन की ओर से पैरवी विवेक कुमार गोयल, एडीपीओ द्वारा की गई।
इन आरोपियों को कारावास-
बाबुलाल पिता बगदीराम माली (65), कैलाश पिता बगदीराम माली (51), विष्णु पिता सुंदरलाल उर्फ सुरजमल माली (30), उदयराम पिता चुन्नीलाल माली (53), सुन्दरलाल पिता बगदीराम माली (60), सुरजमल पिता चुन्नीलाल माली (50), रामलाल पिता बगदीराम माली (50) तथा गोविंद पिता उदयराम माली (34) सभी निवासीगण ग्राम-अहिल्यापुरा, तहसील-मनासा को न्यायालय को और से सजा सुनाई गई है।