BIG NEWS : पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही, फतेहलाल नागदा को मिली लंबी सजा, अगले एक साल तक रहना होगा यहां...! पढ़े खबर

पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही

BIG NEWS : पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत कार्यवाही, फतेहलाल नागदा को मिली लंबी सजा, अगले एक साल तक रहना होगा यहां...! पढ़े खबर

नीमच। एसपी अंकित जायसवाल के निर्देशन में एएसपी नवलसिंह सिसोदिया एवं सीएसपी अभिषेक रंजन के मार्गदर्शन में नीमच सिटी थाना प्रभारी द्वारा मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आदतन आरोपी महावीर उर्फ फतेहलाल पिता शांतीलाल नागदा (39) निवासी ग्राम बिसलवास बामनिया की मादक पदार्थ तस्करी पर रोक लगाने के लिए पिट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत कार्यवाही कर दिनांक 08.05.2024 केन्द्रीय कारागृह इंदौर भेजा गया था।

दिनांक- 22.05.2024 को एडवाईजरी बोर्ड मान. उच्च न्यायालय जबलपुर द्वारा आरोपी महावीर उर्फ फतेहलाल नागदा के विरूद्ध दिनांक- 08.05.2024 को पीट एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत की गई कार्यवाही को सही ठहराते हुए बोर्ड द्वारा अनुमोदन कर दिया गया। एडवाईजरी बोर्ड के अनुमोदन के पालन में आरोपी महावीर उर्फ फतेहलाल नागदा को 01 वर्ष के लिए केन्द्रीय जेल इंदौर में निरूद्ध रहना पड़ेगा। पिट एनडीपीएस एक्ट के तहत यह पहला प्रकरण है, जिसे एडवाईजरी बोर्ड द्वारा पास/अनुमोदन किया गया है।

आपराधिक रिकार्ड- 

आरोपी फतेहलाल नागदा पर एनडीपीएस एक्ट के अंतर्गत थाना निम्बाहेडा कोतवाली में अप.क्र. 368/06.09.13 धारा 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट, थाना पिपलियामण्डी में अप.क्र. 295/06.07.14 धारा 395 भादवि 8/15, 29, एनडीपीएस एक्ट 25, 27 शस्त्र अधिनियम, थाना नारकोटिक्स सेल इंदौर में अप.क्र. 6/01.09.14 धारा 8/15, 25, 29 एनडीपीएस एक्ट, थाना बस्सी में अप.क्र. 175/31.12.14 धारा- 458, 380, 459, 395, 397, 412, 120 बी भादवि, थाना बघाना में अप.क्र. 168/22.09.20 धारा- 8/15, 29 एनडीपीएस एक्ट, थाना नीमच केंट में अप.क्र. 728/26.12.22 धारा 8/15, 32, 32 ए एनडीपीएस एक्ट 25, 27 शस्त्र अधिनियम अपराध पंजीबद्ध होकर मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त रहा है। इसके अतिरिक्त थाना जावद के अप.क्र. 262/2019 धारा- 507 भादवि में फोन पर धमकी देना एवं थाना नीमच सिटी के अप.क्र. 10/2023 धारा- 447 भादवि, शासकीय भूमी पर अवैध कब्जा कर निर्माण करने संबंधी अपराध पंजीबद्ध है।

पूर्व में की महत्वपूर्ण कार्यवाही- 

आरोपी फतेहलाल की आपराधिक गतिविधियों को दृष्टीगत रखते हुए वर्ष 2021 में सफेमा न्यायालय मुम्बई महाराष्ट्र द्वारा आरोपी द्वारा अर्जित अवैध चल-अचल संपत्ति के विरूद्ध सफेमा की कार्यवाही की गई है तथा आरोपी द्वारा अवैध अतिक्रमित बाडा प्रशासन द्वारा जनवरी 2023 में ध्वस्त किया।

पुलिस अधीक्षक अंकित जायसवाल द्वारा बताया गया कि, आदतन अपराधियों व मादक पदार्थ तस्करी में लिप्त आरोपियों के विरूद्ध इस प्रकार की कार्यवाही लगातार जारी रहेगी।