BIG NEWS : लीज का विवाद, और ढाबे में तोड़फोड़, फिर संचालक से भी मारपीट, अब तीन आरोपियों को मिली ये सजा, जुर्माना भी भुगतेंगे, घटना मनासा थाना क्षेत्र की, पढ़े खबर
लीज का विवाद, और ढाबे में तोड़फोड़
मनासा। सुश्री शिवांगी सिंह परिहार, न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम श्रेणी, मनासा द्वारा ढ़ाबा संचालक के साथ मारपीट करने तथा ढ़ाबे में तोड़फोड़ कर नुकसान करने वाले तीन आरोपीगण फकीरचंद्र पिता अमरा पूर्बिया (86), श्यामलाल पिता फकीरचंद्र पूर्बिया (41) व विनोद पिता फकीरचंद्र पूर्बिया (35) तीनों निवासीगण- कोर्ट मोहल्ला, मनासा नीमच को धारा- 427 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 1-1 वर्ष के कारावास व 1-1 हजार अर्थदण्ड से दण्डित किया तथा धारा- 323/34 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6-6 माह के कारावास व 1-1 हजार के अर्थदण्ड से दण्डित किया।
प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी करने वाले एडीपीओं विपिन मण्डलोई द्वारा जानकारी देते हुए बताया कि, घटना लगभग दिनांक- 11.10.2015 की ग्राम सांडिया स्थित फरियादी के ढ़ाबे की है। फरियादी चांदमल रावत ग्राम सांडिया रोड़ पर नाईट किंग के नाम से ढ़ाबे का संचालन करता हैं, तथा उसका आरोपीगण से ढ़ाबे के प्लॉट की लीज का विवाद चल रहा हैं। इसी विवाद को लेकर आरोपीगण ने फरियादी के साथ लकड़ी से मारपीट करते हुए चोटे पहुंचाई तथा ढाबे पर तोड़फोड़ की गई। फरिवादी ने घटना की रिपोर्ट पुलिस थाना मनासा पर की, जिस पर से आरोपीगण के विरूद्ध अपराध पंजीबद्ध किया। तथा विवेचना के दौरान फरियादी का मेडिकल किये जाने के उपरांत शेष आवश्यक अनुसंधान बाद अभियोग पत्र मनासा न्यायालय में प्रस्तुत किया।
अभियोजन की ओर से न्यायालय में फरियादी व चश्मदीद साक्षीगण सहित सभी महत्वपूर्ण गवाहों के बयान कराकर अपराध को प्रमाणित कराते हुवे आरोपीगण को कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का निवेदन किया। जिस पर से माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को उपरोक्त दण्ड से दण्डित किया गया तथा जुर्माने की कुल रकम में से 5 हजार रूपये फरियादी को प्रतिकर के रूप में प्रदान किये जाने का आदेश भी पारित भी किया। प्रकरण में शासन की ओर से पैरवी विपिन मण्डलोई, एडीपीओ द्वारा की।