BIG NEWS: जिला कलेक्टर के निर्देश, फिर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आया हरकत में, इन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, पढ़े खबर

जिला कलेक्टर के निर्देश, फिर खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग आया हरकत में, इन मेडिकल स्टोर्स के खिलाफ ताबड़तोड़ कार्रवाई, पढ़े खबर

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नीमच। जिला कलेक्टर मयंक अग्रवाल के निर्देशानुसार, उपसंचालक खाद्य, औषधि प्रशासन के मार्गदर्शन में खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग द्वारा औषधि विक्रय संस्थानों पर लगातार कार्यवाही की जा रही है। एवं विशेषतः एनआरएक्स/नशे के रूप में दुरूपयोग की संभावना वाली दवाइयों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। 

खाद्य एवं औषधि प्रशासन उपसंचालक कार्यालय से प्राप्त जानकारी के अनुसार औषधि निरीक्षक शोभित कुमार तिवारी द्वारा औषधि विक्रय संस्थानों के औचक निरीक्षण के दौरान पाई गई अनियमितताओं के आधार पर जिले में संचालित पांच मेडिकल स्टोर्स पर कार्यवाही की गई है। निरीक्षण के दौरान संबंधित संस्थानों के संचालन में विभिन्न अनियमितताएं पाई गई थी। जिनके आधार पर संस्थानों को अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला मुख्यालय मंदसौर द्वारा कारण बताओ सूचना पत्र जारी किये गये थे। 

जिसके प्रतिउत्तर में संचालकों द्वारा संतोषजनक तथ्य एवं दस्तावेज प्रस्तुत ना कर पाने के कारण औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 के तहत नियमों के उल्लंघन पर औषधि अनुज्ञापन प्राधिकारी जिला नीमच मुख्यालय मंदसौर द्वारा मेसर्स अल्शिफा मेडिकल स्टोर बघाना, मेसर्स गायत्री मेडिकल स्टोर्स नीमच, मेसर्स प्रतिष्ठा मेडिकोज जावद, मेसर्स हर्ष मेडिकोज जावद, मेसर्स ज़मज़म मेडिकल एंड जनरल स्टोर नीमच के लाइसेंस निलंबित किये गये है। 

साथ ही नीमच जिले के समस्त औषधि विक्रेताओं को निर्देशित किया गया है कि संस्थान से संचालन के दौरान औषधि एवं प्रशाधन सामग्री अधिनियम 1940 एवं नियमावली 1945 का पालन सुनिश्चित करें एवं एनआरएक्स/नशे के रूप में दुरूपयोग की संभावना वाली दवाइयों के क्रय-विक्रय रिकॉर्ड नियमानुसार संधारित करें। औचक निरीक्षण के दौरान औषधि विक्रय संस्थान का संचालन नियमानुसार ना पाए जाने की स्थिति में नियमानुसार कार्यवाही की जाएगी।