BIG NEWS: फर्जी गवाह व दस्तावेज तैयार, फिर बेशकीमती मकान का सौदा, तोड़ने के साथ लाखों का सामान भी चोरी, यहां लक्जरी कार का उपयोग, जब नीमच आएं मालिक, तो हुआ बड़ा खुलासा, अब कैंट थाने में कई नामचीन लोगों पर FIR...! मामला तो प्रगति नगर का, पर मंदसौर से भी जुड़े तार, पढ़े ये खबर
फर्जी गवाह के साथ दस्तावेज तैयार

नीमच। शहर में मकान से जुड़ी एक बड़ी हैराफैरी करने का मामला सामने आया है। जिसमे ना केवल मकान को फर्जी दस्तावेजों के आधार पर बैचा गया, बल्कि मकान को तोड़कर उसी भूमि पर पुनः निर्माण भी किया गया। जब संबंधित मकान मालिक को इस बात की जानकारी मिली, तो तुरंत कैंट थाने पहुंचा, और मामले की शिकायत दर्ज कराई। फरियादी द्वारा अपनी शिकायत दर्ज कराने और पुलिस द्वारा एफआईआर दर्ज करने के बाद इस पूरे घटनाक्रम ने अचानक तूल पकड़ा, और जिला अधिवक्ता संघ द्वारा भी इसी मामले में एक अधिवक्ता के पक्ष में ज्ञापन सौंपा गया।
जानकारी के अनुसार मंदसौर के गुदरी क्षेत्र निवासी फरियादी इकबाल पिता अय्यूब ने बीती 18 अगस्त को नीमच के कैंट थाने में एक शिकायती आवेदन दिया था। जिस पर पुलिस ने एफआईआर दर्ज की। इसमें कुल 7 लोगों को आरापी बनाते हुए उनके खिलाफ धारा- 420, 467, 468, 471, 380, 390, 391, 120 बी के तहत प्रकरण भी दर्ज किया। इसी में एक अधिवक्ता को भी आरोपी बनाया गया।
फरियादी ने अपनी शिकायत में बताया कि, शहर के वार्ड क्रमांक- 14 स्थित प्रगति नगर में उसका एक मकान है। जिसे मोहम्मद अययूब के बेटे मोहम्मद इरफान और जफर इकबाल ने बीती दिनांक- 27.08.1987 को खरीदा था। जिसके असल दस्तावेज भी इनके पास मौजूद है। लेकिन बीते लंबे समय में ये सभी मंदसौर में निवास करते है। जब बीती 18 अगस्त को फरियादी इसी मकान के नामांतरण के संबंध में नीमच नगर पालिका पहुंचे, तो जानकारी मिली कि, इनके ही मकान को फर्जी तरीके से दस्तावेज तैयार कर मोईनुद्दीन गोरी पिता मोहम्मद शब्बीर खान निवासी नीमच सिटी बैच दिया। हम दोनों प्रार्थीगणों तो मंदसौर में थे, इसी बीच दोनों की जगह मोईनुददीन गोरी ने षडयंत्र रचा और इनके नाम के दो व्यक्तियों को फर्जी मोहम्मद इरफान और जफर तैयार कर पंजीयन कार्यालय में फर्जी व कूटरचित विक्रय पत्र भी तैयार करवा लिया।
यह पूरा षडयंत्र दिनांक- 30.01.2023 को रचा गया। जिसमे फोटों, हस्ताक्षर और अंगूठा तक इनका नहीं है। उक्त आरोपी व्यक्ति मोईनुद्दीन ने हमारे आधार कार्ड भी फर्जी तैयार किए गए, और जिसमे आधार कार्ड के नंबर भी गलत है। इससे यह बात तो साफ होती है कि, मोहम्मद इरफान औश्र जफर इकबाल बने व्यक्ति भी पूरी तरह से फर्जी है। इनता ही नहीं, इस विक्रय पत्र में मौजूद गवाह मोहम्मद समीर पिता मोहम्मद शकील और आसीफ अली पिता अशफाक ने विक्रय पत्र में फर्जी, असत्य मोहम्मद इरफान जफर इकबाल की पहचान और मोईनुद्दीन गोरी पिता शब्बीर खान की पहचान की, और असल बताते हुए इस फर्जी कांड को अंजाम देने में सहयोग किया। इसके बाद दिनांक 23.05.2023 को मोईनुद्दीन गोरी पिता मोहम्मद शब्बीर खान ने इसी मकान की एक और फर्जी, कूटरचित, बोगस, प्रतिफल रहित रजिस्टर्ड विक्रय पत्र जाकिर खान पिता ताहिर हुसैन और अलामुद्दीन बाबर पिता बदरुद्दीन बाबर को करवा दी
फरियादी ने आगे बताया कि, दिनांक- 23.05.2023 के विक्रय पत्र में वर्णित RTGS के माध्यम से रुपयों का लेनदेन कभी हुआ ही नहीं, ना तो RTGS का नंबर विक्रय पत्र में लिखा है, और न बैंक खाता क्रमांक लिखा है। पूरा विक्रय पत्र बोगस प्रतिफल रहित हैं इन आरोपियों ने विक्रय पत्र में भूखंड पर बने मकान के फोटो नहीं लगाये। ताकि छल कर किया जा सके, ये सब आपराधिक प्रवृत्ति के लोग आपस में मिले हुए हैं और षडयंत्र पूर्वक अपराध किया है।
इसके बाद मोईनुद्दीन गोरी ने जाकिर खान पिता ताहिर हुसैन खान और अलामुद्दीन बाबर पिता बदरुद्दीन बाबर ने दिनांक- 23.05.2023 के विक्रय पत्र के गवाह इमरान खान पिता हनीफ खान निवासी जुना बाजार नीमच और रोहित मालवीय पिता रोशन व अन्य अपराधियों के साथ मिलकर कुछ दिन पहले मेरे भूखंड पर बने मकान में घुसकर मकान को तोड़ दिया और सारा सामान लुट और चोरी कर ले गए। इस मकान में फर्नीचर, खिड़की, दरवाजे, बाथरूम फिटिंग, सेनेटरी आइटम्स, शटर, सरिया, सीमेंट, टाइल्स आदि थे। मोके पर सिर्फ बाउंड्री वाल और लोहे का गेट बचा है सारा सामान इन अपराधियों ने लूट और चोरी कर लिया है।
इस अपराध के लिए इन्होंने एक काली रंग की स्कापियों का इस्तेमाल किया है। जिसमे कई और अपराधी भी शामिल है, जिन्होंने ये पूरा गंभीर अपराध इन लोगो ने षड्यंत्र रचा है, बड़ी मुश्किल से प्रार्थीगण ने उपरोक्त संपत्ति की बाउंड्रीवाल के गेट पर दो ताले लगाकर अपना कब्जा करा 12 राजस्व रिकार्ड के खसरा और बी-1 में हम प्रार्थीगण का नामान्तरण उपरोक्त संपति पर वर्ष 1987 से चला आ रहा है। 13 हम प्रार्थीगण द्वारा नगर पालिका नीमच में उपरोक्त संपति समस्त कर 55157 रुपये जमा कराये थे जिसकी प्रति भी संलग्न है 14 इन दोनों विक्रय पत्र को उप पंजीयक कार्यालय म.प्र. में गलत रूप से नियम विरुद्ध बिना पहचान पत्रों की जांच करवाया गया है। फरियादी ने बताया कि, ऐसा न करने से उप पंजीयक शिशिर कुमार डोडीयार की भूमिका भी अपराध की श्रेणी में आती है।
जिसके आधार पर पुलिस ने फर्जी कूटरचित, बोगस, प्रतिफल रहित और धोखाधड़ी से विक्रय पत्र करने और भूखंड पर बने एक मंजिला मकान में घुसकर उसे तोड़ने, मकान का सारा सामान लुटने, डकैती और चोरी करने के अपराध में उक्त आरोपियों के खिलाफ धारा- 420, 467, 468, 471, 380, 390, 391, 120 बी के तहत एफआईआर दर्ज की है।
इनके खिलाफ FIR...!
पुलिस ने आरोपी मोईनुद्दीन गोरी पिता मोहम्मद शब्बीर खान निवासी जोशी मोहल्ला नीमच सिटी, मोहम्मद समीर पिता मोहम्मद शकील निवासी रिसाला मस्जिद के पास, आसिफ अली पिता अशफाक निवासी जोशी मोहल्ला, मकान को तोड़ने और सामान लुट चोरी की वारदात शामिल जाकिर खान पिता ताहिर खान निवासी राजीव नगर, अलामुद्दीन पिता बदरुद्दीन बाबर निवासी 47, शिक्षक कालोनी, इमरान पिता हनीफ खान निवासी जुना बाजार और रोहित मालवीय पिता रोशन निवासी ग्राम नेवड़ नीमच के खिलाफ प्रकरण दर्ज किया है
जिला अधिवक्ता संघ ने भी सौंपा ज्ञापन-
इस पूरे मामले में जिला अधिवक्ता संघ भी लामबंद हुआ है, और अधिवक्ता जाकिर खान के विरूद्ध पुलिस द्वारा दर्ज किये गए प्रकरण को असत्य बताया है। संघ ने बताया कि, पुलिस द्वारा सदस्य जाकिर खान के विरूद्ध विभिन्न धाराओं में बगैर कोई जांच किये प्रकरण पंजीबद्ध किया। जबकि वस्तुस्थिति यह है कि, अधिवक्ता जाकिर खान द्वारा उक्त भूखण्ड को विधिवत विक्रय कर उसका विधिवत विकय पत्र का पंजीयन कराया, जिसकी राशि भी मोइनुद्दिन गौरी को विक्रय मूल्य 16 लाख 10 हजार रूपए बैंक के माध्यम से अदा कि गई< लेकिन पुलिस द्वारा बिना जांच किये व असत्य आधारो पर अभिभाषक जाकिर खान के विरूद्ध असत्य अपराध पंजीबद्ध किया गया है
आपसे अभिभाषक संघ नीमच का विनम्र निवेदन हैं कि, आम उपरोक्त प्रकरण की सम्पूर्ण जांच कराकर अधिवक्ता जाकिर खान के विरूद्ध दर्ज एफआईआर का खात्मा करने का कष्ट करे।