BIG NEWS: महू-रोड़ पर यातायात पुलिस का चैकिंग पॉइंट, पिकअप चालक मिला नशे में, तो की ये बड़ी कार्यवाही, अब न्यायालय ने भी अर्थदंड से किया दंडित, पढ़े खबर

महू-रोड़ पर यातायात पुलिस का चैकिंग पॉइंट, पिकअप चालक मिला नशे में, तो की ये बड़ी कार्यवाही, अब न्यायालय ने भी अर्थदंड से किया दंडित, पढ़े खबर

BIG NEWS: महू-रोड़ पर यातायात पुलिस का चैकिंग पॉइंट, पिकअप चालक मिला नशे में, तो की ये बड़ी कार्यवाही, अब न्यायालय ने भी अर्थदंड से किया दंडित, पढ़े खबर

नीमच। वाहन चैकिंग के दौरान यातायात पुलिस द्वारा एक बड़ी कार्यवाही की गई है। इस दौरान नशा करके वाहन चलाने वाले चालक का पंचनामा तैयार किया, और कार्यवाही की गई। 

जानाकरी के अनुसार बीती दिनांक- 10 फरवरी को यातायात पुलिस ने महू रोड़ पर वाहन चैकिंग पाइंट लगाया था। इस दौरान पिकअप वाहन क्रमांक- एमपी.44.जीए.1765 को रोका, तो देखने में आया कि वाहन चालक मनोज पिता घीसुलाल ब्राहम्ण (40) निवासी बड़ावली, जिला चित्तौड़गढ़ अत्यधिक नशे में वाहन चलाते पाया गया। 

जारी प्रेसनोट के अनुसार बताया गया कि चालक वाहन पर नियंत्रण रखने में असमर्थ था, जिसके चलते दुर्घटना होना संभावित थी। इस पर यातायात पुलिस ने कार्यवाही करते हुए चैकिंग पंचनामा बनाया, और वाहन को जब्त किया। जिसके बाद चालक और वाहन को थाने लाया गया, और ब्रेथेंन एनालाइजर मशीन से जांच करने पर चालक के शराब के नशे में होने की पुष्टि हुई। 

जिसके बाद यातायात पुलिस ने कार्यवाही को गंभीरता से लिया, और दिनांक- 21.02.2022 को माननीय न्यायालय सी.जी.एम के समक्ष प्रकरण पेश किया गया। जिस पर धारा- 185, 146/196, 56/192, शराब पीकर वाहन चलाया, वाहन का बीमा ना होना और फिटनेस नहीं होने पर माननीय न्यायालय द्वारा वाहन चालक को 14 हजार रूपये के अर्थ दंड से दंडित किया गया। 

आमजन से यह अपील- 

यातायात थाना प्रभारी मोहन भर्रावत और टीम ने आमजन से यह अपील की है कि वाहन चलाते समय शराब का सेवन ना करें, और संपूर्ण वैध दस्तावेजों के साथ वाहन चलाए, अन्यथा नियमों का उल्लंघन करने पर आपके विरूध्द भी दंडात्मक कार्यवाही की जा सकती है।