BIG NEWS : सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना करें, तो ये लोग दस्तावेजों का रखें ध्यान, खुले में पेट्रोल-डीजल देने पर भी रोक, नीमच पुलिस ने जारी की एडवाइजरी, आमजन से बड़ी अपील, पढ़े खबर
सोशल मीडिया पर आपत्तिजनक पोस्ट ना करें

नीमच। पुलिस नीमच जिले के नागरिकों से अपील करती है कि, एडवाईजरी में जारी में निम्न बिन्दुओं का पालन आवश्यक रूप से करें। राष्ट्रीय एकता, अखण्डता व आपसी सौहार्द को प्रभावित करने वाले संदेश सोशल मिडिया पर फैलाना/प्रसारित करने पर संबंधित के विरुद्ध भारतीय न्याय संहिता एवं अन्य विधानों के तहत कार्यवाही की जावेगी।
- सभी सोशल मिडिया प्लेटफॉर्म्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, व्हाट्सएप्प आदि पर किसी भी प्रकार का तथ्यहीन भ्रामक या अफवाह फैलाने वाले, तनाव निर्मित करने वाले मैसेज प्रसारित नहीं करें। समस्त वाट्सएप ग्रुप के एडमिन को निर्देशित किया जाता है कि अपने ग्रुप पर उक्त प्रकार के मैसेज प्रसारित नहीं करें, ऐसे व्यक्तियों को तत्काल ग्रुप से बाहर करें एवं सूचना पुलिस को देवें।
- किसी भी अजनजान लिंक, Apk पर क्लिक नहीं करें, अनजान एप्लीकेशन को डाउनलोड नहीं करें, केवल अधिकारिक एप स्टोर से ही एप्लीकेशन डाउनलोड करें।
- बिना अनुमति के किसी भी प्रकार के कार्यक्रम का आयोजन नहीं करें।
सभी होटल एवं लॉज संचालक को सख्त रूप से निर्देशित किया जाता है कि, वे अपने यहां रूकने वाले समस्त लोगों की सम्पूर्ण जानकारी निर्धारित प्रारूम में संकलित करें और रुकने वाले समस्त लोगो के वैध दस्तावेजों को चेक करें। यदि कोई संदिग्ध व्यक्ति होटल लॉज में ठहरने आता है, तो उसकी सूचना तत्काल पुलिस कन्ट्रोल रूम, संबंधित पुलिस थाना, डायल 100 के माध्यम से पुलिस को अनिवार्य रूप से सुचित करें।
- समस्त मकान मालिकों को सख्त निर्देशित किया जाता है कि, अपने यहां रुकने वाले किरायेदारों की निर्धारित फॉर्मेट में जानकारी तत्काल नजदीकी पुलिस थाने पर उपलब्ध करवाये। बिना वैध दस्तावेजों के किसी भी व्यक्ति को मकान, फ्लैट, दुकान किराये पर नहीं दे।
- समस्त कियोस्क संचालकों को निर्देशित किया जाता है कि, आपके यहां ऑनलाईन भुगतान/रूपये हस्तांतरण हेतु आने वाले समस्त व्यक्तियों की जानकारी निर्धारित फार्मेट में एक रजिस्टर में संधारित करें। यदि काई संदिग्ध व्यक्ति रूपये हस्तांतरण हेतु आता है तो उसकी सूचना तत्काल नजदिकि पुलिस स्टेशन, पुलिस कन्ट्रोल रूम नीमच या डायल 100 के माध्यम से पुलिस को देवें।
- समस्त प्रकार के प्रतिष्ठान संचालकों / व्यापारियों को निर्देशित किया जाता है कि, अपने यहां कार्य कर रहे कर्मचारियों की जानकारी समस्त वैद्य दस्तावेजों के साथ तत्काल नजदिकि पुलिस स्टेशन पुलिस को देवें।
- समस्त पेट्रोल पंप संचालक किसी भी ग्राहक को वाहन के अतिरिक्त खुले में पेट्रोल, डीजल विक्रय नहीं करें।
- किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक गतिविधि दिखाई देने पर तत्काल उसकी सूचना पुलिस कन्ट्रोल रूम नीमच पर हेल्पलाईन नंबर 70491-01042, 07423-228000 पर या नजदीकी पुलिस थाने पर देवें।
नीमच पुलिस द्वारा जनहित में जारी