BIG NEWS: बाहरवीं का कार्यक्रम, फिर इस बात पर विवाद, मारपीट हुई, तो फरियादी पहुंचा केंट थाने, FIR के बाद गिरफ्तारी, अब आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई ये सजा, पढ़े खबर

बाहरवीं का कार्यक्रम, फिर इस बात पर विवाद, मारपीट हुई, तो फरियादी पहुंचा केंट थाने, FIR के बाद गिरफ्तारी, अब आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई ये सजा, पढ़े खबर

BIG NEWS: बाहरवीं का कार्यक्रम, फिर इस बात पर विवाद, मारपीट हुई, तो फरियादी पहुंचा केंट थाने, FIR के बाद गिरफ्तारी, अब आरोपियों को न्यायालय ने सुनाई ये सजा, पढ़े खबर

नीमच। सुश्री संध्या मरावी, मुख्य न्यायिक मजिस्ट्रेट द्वारा नौकरी लगवाने व रूपयों के बंटवारे के विवाद के कारण अश्लील गलियां देते हुए मारपीट करने वाले 3 आरोपियों विजय पिता जगदीश हरिजन (30), राहुल पिता जगदीश हरिजन (27) व रोहित पिता सुरेश हरिजन (23) निवासी धनेरिया रोड़ को धारा 323, 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत 6 वर्ष के कठोर कारावास व कुल 1-1 रूपए के जुर्माने से दंडित किया।

एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा ने जानकारी देते हुए बताया कि, घटना बीती दिनांक 30.10.2014 की पुरानी नगर पालिका स्थित फरियादी संजय के घर के बाहर की हैं। फरियादी की माता की मृत्यु हो जाने के कारण उसके घर के बाहर बारहवीं का कार्यक्रम चल रहा था, जहां फरियादी व आरोपीगण रिश्तेदार भी उपस्थित थे। 

इसी दौरान फरियादी की माता की मृत्यु के कारण उनको मिलने वाले रूपये व उनके स्थान पर लगने वाली नौकरी के संबंध में फरियादी का आरोपियों से विवाद हो गया। जिस कारण आरोपियों द्वारा फरियादी संजय, अशोक व चेतन के साथ मारपीट की। साथ ही फरियादी को अश्लील गलियां भी दी। घटना स्थल पर उपस्थित व्यक्तियों ने बीच-बचाव किया। फिर फरियादी ने घटना की रिपोर्ट केंट थाने में की, जिस पर धारा 323, 294 भारतीय दण्ड संहिता, 1860 के अंतर्गत प्रथम सूचना रिपोर्ट पंजीबद्ध की। पुलिस द्वारा आहतगण का मेडिकल कराने के बाद व शेष आवश्यक अनुसंधान पूर्ण कर अभियोग-पत्र नीमच न्यायालय में प्रस्तुत किया।

विचारण के दौरान अभियोजन की और से न्यायालय में फरियादी, आहतगण व अन्य चश्मदीद व्यक्तियों के बयान कराकर आरोपीगण द्वारा मारपीट करने व अश्लील गालीयां दिये जाने के अपराध को प्रमाणित कराते हुए उसको कठोर दण्ड से दण्डित किये जाने का तर्क रखा गया। माननीय न्यायालय द्वारा आरोपीगण को धारा 323 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 6-6 माह के कठोर कारावास व 500-500 रूपए जुर्माना व धारा 294 भारतीय दण्ड संहिता के अंतर्गत 1-1 माह के साधारण कारावास व 500-500 रूपए जुर्माने से दण्डित किया। न्यायालय में शासन की और से पैरवी एडीपीओ रितेश कुमार सोमपुरा द्वारा की गई।