BIG NEWS: MP में मौजूद चैकपोस्ट की व्यवस्थाओं में होगा बदलाव, भोपाल में परिवहन उद्योग की महापंचायत संपन्न, जब बुलंद हुई आवाज, तो इनकी आपातकालीन बैठक आयोजित, अब लिए कई अहम फैसले, आदेश जारी, पढ़े ये खबर
MP में मौजूद चैकपोस्ट की व्यवस्थाओं में होगा बदलाव
नीमच। एमपी की राजधानी भोपाल में मंगलवार को परिवहन उद्योग द्वारा एक विशाल महापंचायत का आयोजन किया गया। जिसमे मध्य प्रदेश के समस्त ट्रांसपोर्ट एवं व्यापारी संगठनों ने भी अपनी सहभागिता निभाई। जिसमे नीमच जिला ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन के अध्यक्ष महेश गुर्जर (वीरू), उपाध्यक्ष नरेन्द्र नागदा व कार्यकारिणी सदस्य श्रीनिवास रेड्डी सहित अन्य सदस्य भी शामिल हुए।
इस दौरान सभी ने प्रदेश में चल रहे एक बड़े भ्रष्टाचार से लड़ने की आवाज को बुलंद किया। इस हुंकार के जरिये इनके द्वारा प्रदेश में अवैध वसूली, भ्रष्टाचार और गुंडागर्दी से लिप्ट आरटीओं परिवहन चैकपोस्ट को हटवाने की मांग की गई। जिससे देशभर के वाहन मालिक, चालक और ट्रांसपोर्टरों सहित व्यापारियों को राहत मिलेगी। मांगों को लेकर किए गए इस आंदोलन के बाद मध्य प्रदेश परिवहन आयुक्त की और से एक आदेश भी जारी किया गया। जिसमे परिवहन उद्योग की कुछ मांगों को माना गया है, तो कुछ मांगों पर अब भी आश्वासन मिला है।
बैठक के बाद आदेश जारी, और यह निर्णय-
मंगलवार को राजस्व एवं परिवहन मंत्री के समक्ष पदाधिकारियों की अंतर्राज्यीय परिवहन चेकपोस्ट व्यवस्था के संबंध में बैठक हुई, परिवहन चेकपोस्ट की वर्तमान व्यवस्था को बंद करने के संबंध में चर्चा की।
- प्रदेश में संचालित चेकपोस्ट की वर्तमान व्यवस्था को बंद कर इस व्यवस्था के स्थान पर 14 दिसम्बर, 2023 तक चरण बद्ध रूप से गुजरात मॉडल पूर्णतः लागू किया जायेगा। इस अवधि के मध्य 19 इंटीग्रेटेड चेकपोस्ट के अतिरिक्त शेष संचालित स्थाई चेकपोस्टों को क्रमबद्ध रूप से निर्धारित प्रक्रिया का पालन कर बंद करने की कार्यवाही की जायेगी ।
- उपरोक्त अनुसार प्रस्तावित व्यवस्था को लागू करने के संबंध में यह भी सहमति हुई कि परिवहन विभाग द्वारा इस संबंध में नोटिफिकेशन 60 दिवस में अनिवार्यतः जारी किया जायेगा। > 07 अस्थाई चेकपोस्ट (प्राणपुर, बिलौआ, नहर, समरसा, कराहल रानीगंज तिगेला, राजना) एवं इसके अतिरिक्त वर्तमान में चल रहे सभी 06 चेकिंग पाईंट को तत्काल बंद किया जायेगा ।
- मोटर व्हीकल एक्ट के निर्धारित मानकों के अनुरूप पूर्ण एवं वैध दस्तावेज सहित चलने वाले वाहनों का परिवहन चेकपोस्टों से निर्बाध आवागमन के लिये पुनः समुचित निर्देश परिवहन आयुक्त द्वारा प्रथक से जारी किये जायेगें।